इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को जारी किया अवमानना नोटिस
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक एचसी अवस्थी को अवमानना नोटिस जारी की है।
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एचसी अवस्थी को अवमानना नोटिस जारी की है। कोर्ट ने पांच अक्टूबर तक आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट या जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति केजे ठाकर ने मृगेंद्र प्रताप सिंह व चार अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है।
याची अधिवक्ता राधेकृष्ण पांडेय का कहना है कि याचीगण पुलिस विभाग में कंप्यूटर आपरेटर के पद पर चयनित हुए। कोर्ट ने डीजीपी को इनकी नियुक्ति पर दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। आदेश की प्रति 21 दिसंबर, 2019 को प्रत्यावेदन के साथ भेजा गया है। आदेश की अवहेलना करने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गयी है।
बीएसए बिजनौर को अवमानना नोटिस : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर महेश चंद्र को अवमानना नोटिस जारी की है। कहा कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ अवमानना का केस बनता है। कोर्ट आदेश पालन के लिए एक माह का समय दिया है। कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं करते तो अगली सुनवाई की तारीख पर हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने प्रदीप कुमार व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। याचीगण की नियुक्ति मृतक आश्रित कोटे में हुई थी। उनको प्रथम नियुक्ति की तिथि से वार्षिक वेतन वृद्धि, वेतनमान, पेशन आदि लाभ नहीं दिए जा रहे थे। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने याचीगण के मामले में बीएसए को निर्णय लेने का आदेश दिया था। लेकिन, बीएसए कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, इसलिए अवमानना याचिका दाखिल की गयी है।