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यूपी बोर्ड का कारनामा, हाईस्कूल परीक्षा में जिसे अनुपस्थित दिखाया, उसे मिले 82 अंक; हाई कोर्ट ने लगाया हर्जाना

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाईस्कूल परीक्षा में बैठी छात्रा को अनुपस्थित दिखाकर औसत अंक देने और उसे बेवजह परेशान करने के लिए यूपी बोर्ड प्रयागराज के सचिव पर 10 हजार रुपये हर्जाना लगाया है। साथ ही नया अंकपत्र जारी करने का भी निर्देश दिया है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Mon, 21 Dec 2020 06:28 PM (IST)Updated: Mon, 21 Dec 2020 11:05 PM (IST)
यूपी बोर्ड का कारनामा, हाईस्कूल परीक्षा में जिसे अनुपस्थित दिखाया, उसे मिले 82 अंक; हाई कोर्ट ने लगाया हर्जाना
हाईकोर्ट ने हाईस्कूल परीक्षा में छात्रा को अनुपस्थित दिखाकर औसत अंक देने पर यूपी बोर्ड सचिव पर हर्जाना लगाया है।

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाईस्कूल परीक्षा में बैठी छात्रा को अनुपस्थित दिखाकर औसत अंक देने और उसे बेवजह परेशान करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) प्रयागराज के सचिव पर 10 हजार रुपये हर्जाना लगाया है। हाई कोर्ट ने पेश कॉपी की जांच के बाद मिले 82 अंक के साथ याची को नया अंकपत्र जारी करने का भी निर्देश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने हाईस्कूल की छात्रा प्रियंका की याचिका पर दिया है। याची ने 2020 की हाईस्कूल की परीक्षा दी। समाजशास्त्र विषय में उसे अनुपस्थित मानकर औसत 26 अंक दिये गए, जबकि अन्य विषयों में उसे गुणवत्ता के अंक मिले हैं। इस पर याचिका दाखिल कर कहा कि उसने परीक्षा दी है, उसकी कॉपी मंगायी जाए। कोर्ट के निर्देश पर सरकारी अधिवक्ता ने याची की हाईस्कूल के समाजशास्त्र की कॉपी पेश की।

कॉपी की जांच की गई तो उसे 52 अंक मिले, जबकि प्रायोगिक परीक्षा में 30 अंक मिले थे। इस प्रकार कुल 100 में से उसे 82 अंक मिले हैं। कोर्ट ने याची को सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बांदा के प्रधानाचार्य के मार्फत नया अंकपत्र जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि छात्रा को मानसिक पीड़ा हुई। इसके लिए 10 हजार रुपये हर्जाना दिया जाए। हर्जाना राशि एक माह में याची के पिता बृजेश कुमार सिंह के बैंक खाते में ड्राफ्ट के जरिए जमा कराने का निर्देश दिया है।

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