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Allahabad High Court : क्यों न जलनिगम का खाता जब्त कर सेवानिवृत्त कर्मियों का भुगतान किया जाए

अदालत ने 15 मार्च को इन अधिकारियों सहित जल निगम के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया था कि आपस में बैठकर जल निगम कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान करने का उपाय ढूढ़ कर भुगतान कराएं लेकिन कुछ भी नहीं किया गया।

By Rajneesh MishraEdited By: Published: Thu, 17 Jun 2021 09:17 PM (IST)Updated: Thu, 17 Jun 2021 09:17 PM (IST)
Allahabad High Court :  क्यों न जलनिगम का खाता जब्त कर सेवानिवृत्त कर्मियों का भुगतान किया जाए
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी जल निगम के सेवानिवृत्त कर्मियों का भुगतान नहीं किए जाने पर सख्त रुख अपनाया है।

प्रयागराज,जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश जल निगम के सेवानिवृत्त कर्मियों का भुगतान नहीं किए जाने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव नगर विकास और चेयरमैन उत्तर प्रदेश जल निगम को 48 घंटे में कारण बताने का निर्देश दिया है। कहा है कि निगम का खाता जब्त कर क्यों न कर्मियों का बकाया भुगतान किया जाए? यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने जयमूॢत देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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अदालत ने 15 मार्च को इन अधिकारियों सहित जल निगम के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया था कि आपस में बैठकर जल निगम कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान करने का उपाय ढूढ़ कर भुगतान कराएं, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए 48 घंटे में कारण बताने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा था कि सैकड़ों याचिकाएं कोर्ट में आ रही हैं। बताया जाता है कि फंड नहीं है। वर्षों तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भुगतान नहीं किया जाता। इस पर कोर्ट ने जिम्मेदार शीर्ष अधिकारियों को वाया मीडिया निकालने का आदेश दिया था, लेकिन, किसी के कान में जूं नहीं रेंगी।

गोमांस तस्करी के आरोपित को मिली सशर्त जमानत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कौशांबी के सरायअकिल थाने में दर्ज गोवध अधिनियम से जुड़े मामले में आरोपित मो. कैफ की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने सह अभियुक्त मो. सद्दाम को जमानत मिलने तथा कोरोना संक्रमण पर हाई कोर्ट के सामान्य समादेश पर विचार करते हुए यह आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि शर्तों का पालन न करने पर जमानत निरस्त की जा सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है। याची व सह अभियुक्त के पास 25 किलो गोमांस बरामद किया गया था। दोनों को 20 अप्रैल 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। याची की तरफ से आश्वस्त किया गया है कि वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा।


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