इलाहाबाद हाई कोर्ट ने थाईलैंड निवासी तबलीगी जमात के नौ लोगों की सशर्त जमानत की मंजूर
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने थाईलैंड निवासी नौ तबलीगी जमातियों की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। उन्हें व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने हसेय उर्फ हसाना व अन्य विदेशियों की जमानत अर्जी पर दिया है।
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने थाईलैंड निवासी नौ तबलीगी जमातियों की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। उन्हें व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने हसेय उर्फ हसाना व अन्य विदेशियों की जमानत अर्जी पर दिया है। ये दिल्ली की निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने आये थे। वहां से शाहजहांपुर चले गए गये। वहां बुलाने वालों ने इनके ठहरने की सूचना जिलाधिकारी को नहीं दी थी। इसके चलते उन्हेंं 30 अप्रैल 2020 को जेल में बंद कर दिया गया था।
जमातियों के खिलाफ महामारी अधिनियम और विदेशी अधिनियम के तहत शाहजहांपुर में सदर बाजार थाना में एफआइआर दर्ज करायी गई है। इनके ऊपर आरोप है कि जिलाधिकारी को सूचना दिए बिना छिपकर रह रहे थे। शाहजहांपुर की जिला कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी।
अवैध शराब बनाने के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गोरखपुर के झंघा थाना क्षेत्र में अवैध शराब बनाने के आरोपी मुख्तार चंद्र यादव व अन्य की पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उन्हें पुलिस विवेचना में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति बच्चूलाल व न्यायमूॢत सुभाष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने दिया है। आबकारी विभाग ने अवैध शराब बनाते छह लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। इन अभियुक्तों ने याची का नाम लिया था। याची का कहना था कि वह इस मामले में लिप्त नहीं है। उसे झूठा फंसाया गया है। जिस समय छापा पड़ा था, उस समय याची शुगर मिल का कर्मचारी होने के नाते वहां मौजूद था। ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ एफआइआर रद की जाय। कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए एफआइआर रद करने से इनकार कर दिया। लेकिन, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।