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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट के आरोपित की शर्तों के साथ जमानत की मंजूर

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध व जानलेवा हमले के आरोपित झांसी के टिंकू की जमानत मंजूर करते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Tue, 12 May 2020 07:15 PM (IST)Updated: Tue, 12 May 2020 07:15 PM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट के आरोपित की शर्तों के साथ जमानत की मंजूर
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट के आरोपित की शर्तों के साथ जमानत की मंजूर

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध व जानलेवा हमले के आरोपित झांसी के टिंकू की जमानत मंजूर करते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने याची के जमानत पर रहने के दौरान कई शर्तें भी लगाई हैं। शर्तों का उल्लंघन करने पर उसकी जमानत निरस्त की जा सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने दिया है। आरोपी टिंकू की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमानत अर्जी निरस्त करने के खिलाफ आपराधिक अपील लंबित रखते हुए जमानत अर्जी की सुनवाई की गयी।

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याची की ओर से अधिवक्ता एके ओझा ने पक्ष रखा। अधिवक्ता का कहना था कि याची पर जानलेवा हमला करने और एससी/ एसटी एक्ट के तहत थाना रक्षा झांसी में मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके ऊपर व सहअभियुक्त नेपाल सिंह पर जानलेवा हमला करने का आरोप है, जबकि घायल को एक मामूली चोट आई है। उसे एक दिन में अस्पताल से छोड़ दिया गया था। इसी मामले में नेपाल सिंह की जमानत पहले ही मंजूर हो चुकी है। कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याची टिंकू को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।


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