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इलाहाबाद हाई कोर्ट से तबलीगी जमात को बड़ी राहत, अब तीन जोन के सीजेएम सुनेंगे दर्ज मुकदमे

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के विभिन्न जिलों में तबलीगी जमात के खिलाफ दर्ज मुकदमों की सुनवाई लखनऊ मेरठ और बरेली जोन में ही करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सीजेएम को इनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को आठ हफ्ते में तय करने का निर्देश दिया है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Sat, 03 Oct 2020 07:16 PM (IST)Updated: Sat, 03 Oct 2020 07:16 PM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट से तबलीगी जमात को बड़ी राहत, अब तीन जोन के सीजेएम सुनेंगे दर्ज मुकदमे
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात को बड़ी राहत दी है।

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात को बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में तबलीगी जमात के खिलाफ दर्ज मुकदमों की सुनवाई अब तीन जोन लखनऊ, मेरठ और बरेली जोन में ही की जाएगी। कोर्ट ने मुख्य सचिव को विभिन्न जिलों में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों पर दर्ज आपराधिक मुकदमे तीन जोन के सीजेएम की अदालत में दो हफ्ते में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने लखनऊ मेरठ व बरेली के सीजेएम को तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को आठ हफ्ते में तय करने का निर्देश दिया है। कहा है कि संभव हो तो वीडियो कान्फ्रेंसिंग से सुनवाई की व्यवस्था की जाए।

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महानिबंधक को इसकी मानीटरिंग करने तथा तीन माह में रिपोर्ट की प्रति मुख्य न्यायाधीश को पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इसका अनुपालन करने के लिए आदेश की प्रति मुख्य सचिव, संबंधित जिला न्यायाधीश व जिलाधिकारी को भेजने का भी आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता व न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ ने मौलाना आला हदरमी व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची ने सभी मुकदमों की सुनवाई में आ रही दिक्कतों व जमानत आदेशों पर अलग अलग शर्तों के कारण एक जिले में सुनवाई की मांग में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह याचिका दाखिल की गयी थी। कोर्ट ने एक जिले के बजाय तीन जिलों को जोन के रूप में चिन्हित कर मुकदमों की सुनवाई का आदेश दिया है।

इससे पहले राज्य सरकार ने आठ जोन बनाये थे, जिसमें से कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी व लखनऊ जोन के मुकदमे लखनऊ सीजेएम की अदालत सुनेगी। इसी तरह आगरा व मेरठ जोन के मुकदमे मेरठ सीजेएम की अदालत व बरेली जोन के मुकदमों की बरेली सीजेएम की अदालत में सुनवाई की जाएगी। मालूम हो कि नई दिल्ली तबलीगी जमात की बैठक के बाद तमाम तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी नागरिक प्रदेश के विभिन्न जिलों में पकड़े गये थे। इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया। कुल 188 मुकदमे कायम किये गये हैं। जिसमें से सुल्तानपुर, जौनपुर व मेरठ में 15 केस निस्तारित कर दिए गए हैं। शेष 175 मुकदमों का विचारण तीन जोन के सीजेएम की अदालत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है।


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