इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रज्जू भैया विवि को बीएड प्रथम सेमेस्टर का परिणाम जारी करने का दिया आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रो. राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज से संबद्ध बक्शी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फूलपुर के बीएड प्रथम सेमेस्टर का परिणाम जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस आदेश की आनलाइन प्रति प्राप्त होते ही बिना किसी विलंब के विवि परिणाम जारी करें।
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रो. राजेंद्र सिंह 'रज्जू भैया' विश्वविद्यालय प्रयागराज से संबद्ध बक्शी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फूलपुर के बीएड प्रथम सेमेस्टर का परिणाम जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस आदेश की आनलाइन प्रति प्राप्त होते ही बिना किसी विलंब के विश्वविद्यालय परिणाम जारी करें।
आलोक यादव व अन्य की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र प्रथम ने दिया है। याचियों का कहना था कि हाई कोर्ट के आदेश पर उन्होंने बीएड सत्र 2019-2021 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा दी थी। कोर्ट ने इसका परिणाम जारी करने पर रोक लगाई थी। कहा था कि परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा।
याचिका अभी लंबित है और उसमें जवाब भी दाखिल नहीं हुआ है। इस स्थिति याचिका के शीघ्र निस्तारण की संभावना नहीं है। इधर, तृतीय सेमेस्टर के लिए आनलाइन दाखिला शुरू हो गया, जिसकी अंतिम तारीख 25 जनवरी है। यदि परिणाम जारी नहीं होता है तो याचीगण तीसरे सेमेस्टर में दाखिला नहीं ले सकेंगे।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय को तत्काल प्रथम सेमेस्टर का परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है। याचीगण को कोर्ट के आदेश की प्रति फैक्स से विश्वविद्यालय भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि परिणाम जारी करने में कुलपति से लेकर क्लर्क के स्तर तक किसी प्रकार का विलंब न किया जाए। जारी परिणाम याचिका पर होने वाले अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।