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इलाहाबाद हाई कोर्ट से सपा सांसद आजम खां को झटका, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष रामपुर से सांसद मोहम्मद आजम खां के मार्फत दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि राजस्व परिषद के आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है इसलिए हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Wed, 21 Oct 2020 10:10 PM (IST)Updated: Thu, 22 Oct 2020 08:12 AM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट से सपा सांसद आजम खां को झटका, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका खारिज
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सांसद मोहम्मद आजम खां के मार्फत दाखिल याचिका खारिज कर दी है।

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष रामपुर से सांसद मोहम्मद आजम खां के मार्फत दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि राजस्व परिषद के आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है, इसलिए हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने ट्रस्ट की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। 

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उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुधांशु श्रीवास्तव का कहना था कि अनुसूचित जाति के किसानों की जमीन बिना कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बैनामा कराना विधि विरुद्ध है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन कानून की धारा 157-ए के विपरीत है। ऐसी भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित हो जाता है।

इससे पहले कोर्ट ने याची अधिवक्ता सफदर काजमी की वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की मांग पर संपर्क न होने पर कोर्ट में बहस का आदेश दिया था। केस की दोबारा पुकार के बाद याची की तरफ से कोई अधिवक्ता नहीं आया। इस पर कोर्ट ने पत्रावली के आधार पर बोर्ड के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। कहा कि निचली अदालत के आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है।


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