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Allahabad High Court का आजाद पार्क में अवैध निर्माण दो दिन में ध्वस्त करने का निर्देश

उच्च न्यायालय ने कोर्ट में हाजिर प्रयागराज के मंडलायुक्त सहित सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे वर्ष 1975 से पहले के निर्माण को छोड़कर आजाद पार्क (कंपनीबाग) में बने सभी अवैध निर्माण को दो दिन में ध्वस्त कराएं। आठ अक्टूबर को हलफनामा दाखिल करें।

By Ankur TripathiEdited By: Published: Wed, 06 Oct 2021 08:26 AM (IST)Updated: Wed, 06 Oct 2021 08:26 AM (IST)
Allahabad High Court का आजाद पार्क में अवैध निर्माण दो दिन में ध्वस्त करने का निर्देश
हाई कोर्ट ने कहा वर्ष 1975 से पूर्व बने निर्माण को छोड़कर शेष सभी अवैध

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोर्ट में हाजिर प्रयागराज के मंडलायुक्त सहित सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे वर्ष 1975 से पहले के निर्माण को छोड़कर आजाद पार्क (कंपनीबाग) में बने सभी अवैध निर्माण को दो दिन में ध्वस्त कराएं। आठ अक्टूबर को हलफनामा दाखिल करें। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया।

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धड़ल्ले से होते गए पार्क में अवैध निर्माण

हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अरुण कुमार केस में आदेश के बाद लीज लैंड पर वर्ष 1975 से पूर्व बने निर्माण को छोड़कर शेष सभी अवैध है। न्यायालय ने आजाद पार्क (कंपनीबाग) में बने सरकारी व गैर-सरकारी निर्माणों को लेकर पत्रजातों समेत शहर के सभी संबंधित अधिकारियों को तलब किया था। हाई कोर्ट ने पीडीए व पार्क अधीक्षक के जवाब से संतुष्ट न होने पर प्रयागराज के आयुक्त, डीएम, एसएसपी, प्राधिकरण के वीसी, नगर आयुक्त, राजकीय उद्यान अधीक्षक व उप निदेशक वानिकी विभाग प्रयागराज को तलब किया था। कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 1975 के बाद बने सभी निर्माणों को अवैध करार देते हुए उसे हटाने का निर्देश दिया। इसके बावजूद वहां धड़ल्ले से कई अवैध निर्माण होते गए। इन निर्माणों में गैर सरकारी निर्माण के अलावा सरकारी निर्माण भी है।

जिम्मेदारी से पल्ला झाडने पर जाहिर की थी नाराजगी

मामले के अनुसार पिछली तारीख पर हाई कोर्ट ने आजाद पार्क से अतिक्रमण हटाने को लेकर अधिकारियों द्वारा जवाबदेही से बचने व अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाडऩे पर नाराजगी जाहिर की थी। तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि जब भी कोर्ट कोई सवाल पूछती है तो सवाल का सही जवाब न देकर कागजात पेश करने का कोर्ट से समय की मांग की जाती है। जितेंद्र सिंह बिसेन व अन्य ने जनहित याचिका दायर की है। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट की इस सख्ती का ही असर है कि पिछले तीन रोज से पुलिस-प्रशासन पार्क से अवैध कब्जा हटवाने में जुटा है।


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