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हाई कोर्ट ने शारीरिक दूरी और फेस मास्क अनिवार्यता कानून का कड़ाई से पालन का दिया निर्देश

हाई कोर्ट ने कोरोना बढ़ते प्रकोप को देखते यूपी के मुख्य सचिव व संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों को पेंडेमिक से लड़ने के तरीके का प्लान तैयार करके पेश करने का निर्देश दिया है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Tue, 14 Jul 2020 08:02 PM (IST)Updated: Tue, 14 Jul 2020 08:02 PM (IST)
हाई कोर्ट ने शारीरिक दूरी और फेस मास्क अनिवार्यता कानून का कड़ाई से पालन का दिया निर्देश
हाई कोर्ट ने शारीरिक दूरी और फेस मास्क अनिवार्यता कानून का कड़ाई से पालन का दिया निर्देश

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों को पेंडेमिक से लड़ने के संसाधान व तरीके सहित शारीरिक दूरी बनाये रखने का प्लान तैयार करके पेश करने का निर्देश दिया है। पुलिस महानिदेशक को फेस मास्क और शारीरिक दूरी मामले में सख्ती बरतने और पालन कैसे कराएंगे, उसका ब्लू प्रिंट पेश करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।

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यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने क्वारंटाइन सेंटरों व अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधाओं को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन लागू किया। सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अनलॉक एक व दो के जरिये सावधानी बरतते हुए प्रतिष्ठानों को खोलने की छूट दी। लोगों ने अनलॉक दो को समझने में गलती की। सावधानी बरतने के बजाय फ्री होकर घूमने लगे। इससे संक्रमण का फैलाव शुरू हो गया है।

केंद्र सरकार की तरफ से एएसजीआइ शशि प्रकाश सिंह ने रखा पक्ष। पेंडेमिक नोडल अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि आरटी-पीसीआर मशीन लगा दी गयी है। उससे प्रतिदिन 1100 टेस्ट होंगे। एक हफ्ते में आरएनए इक्सट्रैक्टर मशीन आ रही है। उससे टेस्टिंग क्षमता प्रतिदिन 1500 हो जाएगी।

प्रयागराज में 11 हजार रैपिड टेस्टिंग किट मौजूद है। चार हजार किट और आएंगी। कुछ प्राइवेट अस्पतालों में टू-नाट मशीन लगाए जाने की कार्यवाही की जा रही है। कोर्ट ने पूछा कि क्या नॄसगहोम का भी इस कार्य में इस्तेमाल होगा? अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने बताया कि सरकार अभी ऐसी कोई योजना नहीं है। कोर्ट ने प्लाज्मा ट्रीटमेंट के बारे में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एसपी सिंह से जानकारी मांगी है।

अतिक्रमण हटाने का मुद्दा : नगर निगम प्रयागराज के नगर आयुक्त रवि रंजन, अधिवक्ता एसडी कौटिल्य हाजिर हुए। बोले, अतिक्रमण हटाने का अभियान 13 जुलाई से शुरू किया गया है, जो 29 अगस्त तक चलेगा। यूज मास्क को इकट्ठा कर निस्तारित किया जा रहा है। कोर्ट ने इस बारे में हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को कंप्यूटर सिस्टम ठीक करके वीडियो कांफ्रेंसिंग को बढ़ावा देने का कदम उठाने का निर्देश दिया है। बीएसएनएल व प्राइवेट संचार कंपनियों को फ्रीक्वेंसी लिंक बढ़ाने का आदेश दिया है।

हाई कोर्ट परिसर का सैनिटाइजेशन : हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख को परिसर का सैनिटाइजेशन करने वाली टीम को कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। महानिबंधक ने यह सुनिश्चित करने को कहा है। कोर्ट ने जिला सर्विलांस अधिकारी को असमर्थ लोगों की घर पर जाकर सैंपल लेने तथा आम लोगों को सेंटर पर टेस्टिंग के लिए आने के उपाय करने का निर्देश दिया है।


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