इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश- सरकारी विभागों के प्रमुख कर्मचारियों को प्रतिदिन मास्क पहनने की दिलाएं याद
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह सभी नगरों में खाने का सामान बनाने वालों से कोविड-19 नियमों का पालन करने का लिखित आश्वासन लें। पुलिसकर्मी मास्क पहनकर लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर शारीरिक दूरी मानक का पालन कराएं।
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वह अपने मातहत कर्मचारियों को सपरिवार मास्क अनिवार्य रूप से पहनने की प्रतिदिन याद दिलाते रहें। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह सभी नगरों में खाने का सामान बनाने वालों से कोविड-19 नियमों का पालन करने का लिखित आश्वासन लें। पुलिसकर्मी मास्क पहनकर लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर शारीरिक दूरी मानक का पालन कराएं।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने क्वारंटाइन सेंटरों की दुर्दशा व सिविल लाइंस प्रयागराज की पार्किंग को लेकर कायम जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को नवाब युसूफ रोड सहित हर मुहल्ले की सड़क, पटरी व सार्वजनिक भूमि से अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाई करने का निर्देश दिया है। नगर निगम व पुलिस प्रशासन को इस काम में सहयोग करने को कहा है। साथ ही नगर निगम को वेंडरों की स्थिति पर उठाये गए कदमों की जानकारी मांगी है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि शहर की खराब स्ट्रीट लाइटें 19 अक्टूबर तक बदल दी जाएं। पाॄकग के संबंध में 15 अक्टूबर 2019 को पारित आदेश पर अमल किया जाए। कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नरों को फोटो खींचने का क्रम जारी रखने का आदेश दिया है। कहा कि प्रति अर्जी पर 500 रुपये दिये जाए। साथ ही स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में कोविड व नान-कोविड के अलग गेट बनाया जाए।