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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज में हर दो वार्ड पर एक क्लीनिक स्थापित करने का दिया निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए प्रयागराज के नगर स्वास्थ्य अधिकारी को फागिंग सैनिटाइजेशन सड़कों की मरम्मत व नालों की सफाई की निगरानी करने का आदेश दिया।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Wed, 09 Sep 2020 08:48 AM (IST)Updated: Wed, 09 Sep 2020 09:02 AM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज में हर दो वार्ड पर एक क्लीनिक स्थापित करने का दिया निर्देश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज में हर दो वार्ड पर एक क्लीनिक स्थापित करने का दिया निर्देश

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नगर आयुक्त प्रयागराज को सड़क व पटरी पर मौजूद निर्माण ध्वस्तीकरण के सभी कानून पेश करने का आदेश दिया है। पूछा कि सड़क के किनारे धार्मिक सहित अन्य निर्माण कैसे बने हुए हैं? एडवोकेट कमिश्नर चंदन शर्मा व शुभम द्विवेदी ने शहर से अतिक्रमण हटाने से संबंधित रिपोर्ट पेश की। हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए प्रयागराज के नगर स्वास्थ्य अधिकारी को फागिंग, सैनिटाइजेशन, सड़कों की मरम्मत व नालों की सफाई की निगरानी करने का आदेश दिया। नगर आयुक्त नगर निगम प्रयागराज को हर दो वार्ड के लिए एक क्लीनिक स्थापित करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार क्लीनिक खुलने पर डॉक्टर व स्टाफ तैनात करे।

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यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने क्वारंटाइन सेंटरों की दुर्दशा, अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधाओं को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। अधिवक्ता वीसी श्रीवास्तव ने लखनऊ के राधेश्याम दीक्षित की अर्जी पर जिलाधिकारी लखनऊ की रिपोर्ट का जवाब दाखिल किया।

कोर्ट ने एसआरएन अस्पताल प्रयागराज की व्यवस्था वीडियो कांफ्रेंसिंग से जानने की कोशिश की। लेकिन, लिंक नहीं मिल सका। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि कोरोना की अधिक संख्या में जांच के लिए 15 सितंबर तक भवन तैयार हो जाएगा। एएसजीआइ शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि 18 सितंबर तक केंद्र सरकार से आयी जांच मशीन लगा दी जाएगी।

थूकने पर करें कार्रवाई : वरिष्ठ अधिवक्ता एसके गर्ग ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पान-गुटका खाकर थूकने का मुद्दा उठाया। कोर्ट ने राज्य सरकार को महामारी नियमावली पूरी तरह लागू करने का निर्देश दिया और कहा कि पान, गुटका खाकर थूकने पर कार्रवाई की जाए।

सहयोग न करने वाले सभासदों की रिपोर्ट मांगी : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने 24 एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने की सूची दाखिल की। कोर्ट ने सभी एडवोकेट कमिश्नरों को कहा कि सभासद के साथ वार्ड में शारीरिक दूरी पालन व मास्क पहनने के नियम का पालन का जायजा लें। पालन न करने वालों की रिपोर्ट नगर आयुक्त एसएसपी को देंगे। यदि सभासद सहयोग नहीं करते तो उसकी रिपोर्ट कोर्ट को दी जाए। कोर्ट ने सीटी वैल्यू की जानकारी सार्वजनिक रूप से देने के अपने निर्देश को स्थगित कर दिया है।


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