सहारनपुर के जिला आबकारी अधिकारी को प्रतिबंधित एरिया में शराब की दुकानें न खोलने का निर्देश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला आबकारी अधिकारी सहारनपुर को निर्देश दिया है कि प्रतिबंधित एरिया में शराब व बीयर की दुकाने न खुलने पाएं।
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला आबकारी अधिकारी सहारनपुर को निर्देश दिया है कि प्रतिबंधित एरिया में शराब व बीयर की दुकाने न खुलने पाएं। कोर्ट के आदेश पर हाजिर जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि शराब की दुकान शिफ्ट कर दी गयी है। दुकान संचालन में कोई अवरोध नहीं है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने विनोद कुमार की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
विवादित भूमि पर शराब की दुकान हटाने को लेकर जिला आबकारी अधिकारी ने फरवरी 2017 में एडीएम वित्त सहारनपुर को सूचित किया था। इसके तहत शराब की दुकान उचित और विवाद रहित स्थान पर ले जाने के निर्देश दे दिया गया था। लेकिन, दुकान शिफ्ट नहीं की गयी। आज तक दुकान उसी स्थान पर है। कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया कि आबकारी विभाग कानून के अनुसार कार्य करने के बजाय राजस्व वसूली को ज्यादा महत्व दे रहा है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यदि आबकारी अधिकारी समझते हैं कि दुकान उचित स्थान पर जानी चाहिए तो उनको इसके लिए कदम उठाना चाहिए था। किसी मामले को अनिश्चितकाल तक टाला नहीं जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्टीकरण के साथ आबकारी अधिकारी को तलब किया था। कोर्ट के आदेश पर हाजिर जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि शराब की दुकान शिफ्ट कर दी गयी है। दुकान संचालन में कोई अवरोध नहीं है।