Move to Jagran APP

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हेलीकॉप्टरों को नीलाम करने के राज्य सरकार के आदेश पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राइवेट एविएशन कंपनी मैसर्स पंख एविएशन एकेडमी के दो हेलीकॉप्टरों को नीलाम करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर रोक लगा दिया है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Thu, 19 Mar 2020 08:55 PM (IST)Updated: Thu, 19 Mar 2020 08:55 PM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हेलीकॉप्टरों को नीलाम करने के राज्य सरकार के आदेश पर लगाई रोक
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हेलीकॉप्टरों को नीलाम करने के राज्य सरकार के आदेश पर लगाई रोक

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राइवेट एविएशन कंपनी मैसर्स पंख एविएशन एकेडमी के दो हेलीकॉप्टरों को नीलाम करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर रोक लगा दिया है। साथ ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नागरिक उड्डयन विभाग और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है।

loksabha election banner

पंख एविएशन की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल व न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की खंडपीठ ने दिया। याची कंपनी का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम का कहना था की पंख एविएशन ने 2008 में प्रदेश सरकार से करार कर मेरठ के परतापुर हवाई अड्डे पट्टी को छह साल प्रशिक्षण देने के लिए लीज पर लिया था। इस संबंध में बैंक गारंटी जमा कर दी, फिर 2013 में लीज खत्म होने पर इसे पांच साल के लिए बढ़ाया गया।

याची कंपनी ने पैसा जमा कर दिया था, लेकिन उसे हवाई पट्टी से उड़ान की अनुमति नहीं दी गई। इससे उसके दोनों हेलीकॉप्टर हवाई पट्टी पर रखे-रखे खराब हो गए फिर 2019 में प्रदेश सरकार ने अनुबंध खारिज करते हुए याची कंपनी पर रिकवरी निकाल दी तथा 20 फरवरी 2020 को जिला मजिस्ट्रेट व प्रभारी अधिकारी हवाई पट्टी मेरठ में नोटिस जारी करके तीन दिन में हेलीकॉप्टर हटाने को कहा।

ऐसा न करने पर हेलीकॉप्टर नीलाम करके सरकार का पैसा वसूलने की चेतावनी दी गई। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने संबंधित पक्षों को तीन सप्ताह का समय देते हुए जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही जिलाधिकारी के 20 फरवरी 2020 के आदेश पर रोक लगा दी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.