अटाला बवाल के आरोपित जावेद पंप की पत्नी परवीन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका
याची परवीन फातिमा का कहना है कि उसके मकान का ध्वस्तीकरण कानून के खिलाफ हुआ। मकान हिंसा के आरोपित का नहीं है। कार्रवाई बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए की गई। याचिका में मुआवजा दिलाये जाने तथा अवैध कार्रवाई के दोषी अधिकारियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही करने की मांग की ग।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा ने मकान ध्वस्तीकरण कार्रवाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल व न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की खंडपीठ 27 जून को करेगी।
मकान का ध्वस्तीकरण कानून के खिलाफ किया गया
याची परवीन फातिमा का कहना है कि उसके मकान का ध्वस्तीकरण कानून के खिलाफ किया गया है। मकान हिंसा के आरोपित का नहीं है। कार्रवाई बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए की गई है। याचिका में मुआवजा दिलाये जाने तथा अवैध कार्रवाई करने के दोषी अधिकारियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही करने की मांग की गई है।
पीडीए 150 लोगों को नोटिस भेजने की तैयारी में
प्रयागराज। परवीन फातिमा की याचिका से इतर अटाला में बवाल करने वालों के खिलाफ पीडीए जल्द ही बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। एक सप्ताह के भीतर 150 लोगों को पीडीए से नोटिस भेजा जा रहा है। इसमें से पांच लोगों के घरों पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। पीडीए का बुलडोजर अटाला, करेली,पीपल गांव, दरियाबाद और कसारी मसारी में चलाने की तैयारी है।
चिन्हित लोगों को भेजा जा रहा है नोटिस
इस बारे में पीडीए के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि जुमे की नमाज के बाद अटाला में बवाल करने वाले लोगों को चिन्ह्रित किया गया है। कुछ लोगों को नोटिस दिया गया है, और कुछ लोगों को जल्द ही नोटिस जारी किया जाएगा। बताया कि यह पांच लोग ऐसे है जिन्हें नोटिस पीडीए की ओर से जारी की गई है लेकिन इन लोगों ने कंपाउंडिंग नहीं कराया है। कंपाउंडिंग न कराने वालों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।