पूर्व सैनिक व परिवार के साथ पुलिस की मारपीट से इलाहाबाद हाई कोर्ट नाराज, डीजीपी से मांगा हलफ़नामा
पूर्व सैनिक ने पुलिस पर खुद और परिवार की महिलाओं की बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया है। सैनिक का कहना है कि 3 मई को पीलीभीत से लखीमपुर खीरी जाते समय पुलिस ने रास्ते में रोककर उसके व परिवार को क्रूरता से मारा -पीटा है।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक पूर्व सैनिक सरदार रेशम सिंह और उनके परिवार की महिलाओं के साथ पुलिस द्वारा अभद्रता व उत्पीड़न के मामले में गहरी नाराजगी जताई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने यूपी के डीजीपी से उनका व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। पूर्व सैनिक ने पुलिस पर खुद और परिवार की महिलाओं की बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया है। सैनिक का कहना है कि 3 मई को पीलीभीत से लखीमपुर खीरी जाते समय पुलिस ने रास्ते में रोककर उसके व परिवार को क्रूरता से मारा -पीटा है। पुलिस पर कड़ी कार्रवाई और इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई।
पुलिस के इस व्यवहार पर कोर्ट की तल्ख टिप्पणी
यह आदेश न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने दिया है। पूर्व सैनिक और उनके परिवार से पुलिस के इस व्यवहार पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और कहा कि पुलिस पर इस तरह का आरोप प्रदेश की 'बहुत ही खेदजनक' स्थिति को दर्शाता हैं। रेशम सिंह अपनी मां और दो बहनों के साथ 3 मई को पीलीभीत से लखीमपुर खीरी अपने दिवंगत जीजा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब प्रसारित हुआ था। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।