Allahabad High Court : सील भवन से अधिवक्ता को सामान निकालने की मिली अनुमति
याची ने कृष्ण कुमार माहेश्वरी से 11 महीने के करार पर महालक्ष्मी भवन में एक कमरा चेंबर्स के लिए किराये पर लिया है। लेकिन पीडीए ने भवन अवैध करार देते हुए सील कर दिया। इससे याची का सामान भी कमरे में बंद हो गया।
प्रयागराज,जेएनएन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता एसके गर्ग को ताशकंद मार्ग सिविल लाइंस स्थित महालक्ष्मी भवन में अपने चेंबर से सामान निकालने की अनुमति दी है। कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वह समय तारीख तय करें और बिना किसी परेशानी के याची गर्ग को अपना सामान निकालने दें। सामान निकलने के बाद मकान पुन: सील करें।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने सत्येंद्र कुमार गर्ग की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता राजेश्वर प्रसाद सिन्हा ने बहस की। इनका कहना था कि याची ने कृष्ण कुमार माहेश्वरी से 11 महीने के करार पर महालक्ष्मी भवन में एक कमरा चेंबर्स के लिए किराये पर लिया है। लेकिन, पीडीए ने भवन अवैध करार देते हुए सील कर दिया। इससे याची का सामान भी कमरे में बंद हो गया। अपना सामान निकालने के लिए याचिका दाखिल की थी।