Move to Jagran APP

GST Council: व्‍यापारी जानें, सामान बेचने वाले ने टैक्‍स नहीं जमा किया तो खरीदने वाले को भरना पड़ेगा रिटर्न

GST Council अब जीएसटी काउंसिल ने इसमें बदलाव किया है। जीएसटी काउंसिल ने यह प्रावधान कर दिया है कि अगर माल बेचने वाला व्यापारी टैक्स नहीं जमा करता है तो सामान खरीदने वाला व्यापारी जीएसटीआर-3 बी व जीएसटीआर-1 रिटर्न भरेगा तो उसे आइटीसी मिल जाएगी।

By Brijesh Kumar SrivastavaEdited By: Published: Wed, 20 Jan 2021 01:19 PM (IST)Updated: Wed, 20 Jan 2021 01:19 PM (IST)
GST Council: व्‍यापारी जानें, सामान बेचने वाले ने टैक्‍स नहीं जमा किया तो खरीदने वाले को भरना पड़ेगा रिटर्न
जीएसटी काउंसिल ने जीएसटीआर-3 बी और जीएसटीआर-1 रिटर्न भरने के प्रावधान में बदलाव किया है।

प्रयागराज, जेएनएन। अगर किसी व्यापारी ने दूसरे कारोबारी से माल खरीदा और माल बेचने वाले व्यवसायी ने टैक्स नहीं जमा किया तो मुसीबत होगी। क्‍योंकि ऐसा होने पर सामान खरीदने वाले व्‍यापारी को जीएसटीआर-3 बी और जीएसटीआर-1 रिटर्न भरना पड़ेगा। ऐसा न करने पर माल खरीदने वाले व्यापारी को आइटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का लाभ नहीं मिलेगा। इस महीने से व्यापारियों को 110 फीसद की जगह 105 प्रतिशत आइटीसी ही मिलेगी, जिसका फायदा व्यापारी अगले महीने से ले सकेंगे।

loksabha election banner

अब जीएसटी काउंसिल ने किया है बदलाव

सामान्य व्यवस्था में माल बेचने वाले व्यापारी के टैक्स जमा करने पर ही सामान खरीदने वाले कारोबारी को आइटीसी का लाभ मिलता था। हालांकि माल बेचने वाले व्यापारी के टैक्स न जमा करने पर सामान खरीदने वाले को आइटीसी नहीं मिलती थी। वहीं अब जीएसटी काउंसिल ने इसमें बदलाव किया है। जीएसटी काउंसिल ने यह प्रावधान कर दिया है कि अगर माल बेचने वाला व्यापारी टैक्स नहीं जमा करता है तो सामान खरीदने वाला व्यापारी जीएसटीआर-3 बी व जीएसटीआर-1 रिटर्न भर देगा तो उसे आइटीसी मिल जाएगी।

अब व्यापारियों को 110 फीसद की जगह 105 फीसद ही आइटीसी मिलेगी

नए साल से सरकार ने आइटीसी पांच फीसद घटा दी है। अब व्यापारियों को 110 फीसद की जगह 105 फीसद ही आइटीसी मिलेगी। इससे व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। बता दें कि व्यापारिक संगठन आइटीसी बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर वाणिज्यकर विभाग द्वारा आइटीसी की जांच भी कर रहा है। ज्यादा आइटीसी लेने वाले व्यापारियों को नोटिसें जारी हो रही हैं और नोटिस का जवाब न देने वालों के खिलाफ आदेश भी जारी किए जा रहे हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.