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इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूर्व सांसद सिने नेत्री जयाप्रदा नाहटा को बड़ी राहत, आपराधिक मामले रद

Ex MP Film Actress JayaPrada हाईकोर्ट ने जयाप्रदा के खिलाफ रामपुर के न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन आपराधिक मामले एवं उस पर जारी गैर जमानती वारंट सहित सभी आदेशों को रद कर दिया है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Tue, 30 Jun 2020 04:52 PM (IST)Updated: Tue, 30 Jun 2020 05:39 PM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूर्व सांसद सिने नेत्री जयाप्रदा नाहटा को बड़ी राहत, आपराधिक मामले रद
इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूर्व सांसद सिने नेत्री जयाप्रदा नाहटा को बड़ी राहत, आपराधिक मामले रद

प्रयागराज, जेएनएन। रामपुर से समाजवादी पार्टी की सांसद रहीं भाजपा नेता जयाप्रदा नाहटा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को बड़ी राहत दी है। फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा नाहटा के खिलाफ रामपुर के सत्र न्यायालय में चल रहे दोनों आपराधिक मामले को हाई कोर्ट ने रद कर दिया है। आज यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश सप्तम ने जयाप्रदा नाहटा की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

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फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा नाहटा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ रामपुर के अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन आपराधिक मामले एवं उस पर जारी गैर जमानती वारंट सहित सभी आदेशों को रद कर दिया है। पुलिस ने जयाप्रदा नाहटा के खिलाफ लाल बत्ती प्रकरण में असंज्ञेय, अपराध को संज्ञेय मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 171जी के तहत चार्जशीट दाखिल की है। जिसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने वारंट जारी किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमे की कार्यवाही को अवैध करार देते अधीनस्थ अदालत को नये सिरे से नियमानुसार कार्यवाही की छूट दी है।

याची के खिलाफ रामपुर के थाना स्वार व थाना कैमारी में दर्ज मामले में पुलिस ने एनसी शआर दाखिल की। साथ ही धारा 171 जी के तहत चार्जशीट दाखिल की है। राज्य सरकार की तरफ से मुकदमा सत्र न्यायालय में पेश हुआ और कोर्ट ने दोनों मामलों में याची को गैर जमानती वारंट जारी किया है। इन आदेशों सहित मुकदमे के विचारण की वैधता को चुनौती दी गयी। याची का कहना है कि आरोपित धारा के तहत दो माह की अधिकतम सजा व दो सौ रुपये जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है। यह असंज्ञेय अपराध है। जिसे संज्ञेय अपराध मानकर विचारण करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट ने याची के तर्कों को सही माना और दोनों मुकदमों की कार्यवाही को रद कर दिया है। 


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