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बेटी की शादी में आए थे बाहर, पैरोल की अवधि समाप्त होने पर वापस नैनी जेल पहुंचे करवरिया बंधु

उदय भान करवरिया और सूरज भान करवरिया अदालत का आदेश जारी होने पर 13 मई की देर शाम जेल से रिहा हुए थे। उन्हें पांच जून तक का पैरोल मिला था। रविवार शाम दोनों भाई पेरोल समाप्त होने पर जेल के बैरक में पहुंच गए।

By Ankur TripathiEdited By: Published: Mon, 07 Jun 2021 09:03 PM (IST)Updated: Mon, 07 Jun 2021 09:03 PM (IST)
बेटी की शादी में आए थे बाहर, पैरोल की अवधि समाप्त होने पर वापस नैनी जेल पहुंचे करवरिया बंधु
करवरिया बंधुओं को अदालत के आदेश पर 13 मई को पैरोल पर जेल से रिहा किया गया था।

प्रयागराज, जेएनएन। बेटी की शादी के लिए पिछले महीने नैनी सेंट्रल जेल से बाहर आए करवरिया बंधु पैरोल की अवधि पूरी होने पर रविवार की शाम वापस केंद्रीय कारागार के बैरक में पहुंच गए। आजीवन कारावास की सजा काट रहे करवरिया बंधुओं सूरजभान और उदयभान को अदालत के आदेश पर 13 मई को पैरोल पर जेल से अल्पकालिक अवधि के लिए रिहा किया गया था।

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सबसे बडे़े बंधु उदयभान नहीं हो सके विवाह में शामिल

उल्लेखनीय है कि पूर्व विधायक जवाहर सिंह यादव हत्याकांड में पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया, पूर्व एमएलसी सूरज भान करवरिया व पूर्व विधायक उदय भान करवरिया को अदालत से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पिछले कई सालों से वे तीनों केंद्रीय कारागार में सजा काट रहे हैं। छोटे भाई सूरज भान करवरिया की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए करवरिया बंधु को अदालत से पैरोल पर रिहाई का आदेश मिला था। वाराणसी के एक मामले में जमानत नहीं मिलने की वजह से बड़े भाई कपिलमुनि करवरिया को जेल से नहीं रिहा किया गया था, जिसकी वजह से वह 20 मई को कल्याणी देवी मोहल्ले में अपनी भतीजी की  शादी में शामिल नहीं हो सके थे। 

13 मई को बाहर, छह जून को अंदर

उदय भान करवरिया और सूरज भान करवरिया अदालत का आदेश जारी होने पर 13 मई की देर शाम जेल से रिहा हुए थे। उन्हें पांच जून तक का पैरोल मिला था। रविवार शाम दोनों भाई पेरोल समाप्त होने पर जेल के बैरक में पहुंच गए। वरिष्ठ जेल अधीक्षक पी एन पांडेय ने बताया कि रविवार को करवरिया बंधुओं ने जेल में आमद करा ली थी।


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