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69 हजार शिक्षक भर्ती : हाई कोर्ट ने नियमित बीटीसी करने वाले शिक्षामित्रों को वेटेज न देने पर किया जवाब तलब

रेग्युलर बीटीसी कोर्स करने वाले शिक्षामित्रों को 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में 25 अंक का वेटेज नहीं देने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा

By Umesh TiwariEdited By: Published: Wed, 24 Jun 2020 09:22 PM (IST)Updated: Wed, 24 Jun 2020 09:22 PM (IST)
69 हजार शिक्षक भर्ती : हाई कोर्ट ने नियमित बीटीसी करने वाले शिक्षामित्रों को वेटेज न देने पर किया जवाब तलब
69 हजार शिक्षक भर्ती : हाई कोर्ट ने नियमित बीटीसी करने वाले शिक्षामित्रों को वेटेज न देने पर किया जवाब तलब

प्रयागराज, जेएनएन। पत्राचार के बजाय रेग्युलर बीटीसी कोर्स करने वाले शिक्षामित्रों को 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में 25 अंक का वेटेज नहीं देने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट में अगली सुनवाई सात जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने सर्वेश कुमार व अन्य की याचिका पर दिया है।

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याची के अधिवक्ता का कहना था कि याचीगण प्राथमिक स्कूलों में बतौर शिक्षामित्र पढ़ा रहे हैं। उन्हें दस प्रतिशत का वेटेज देकर रेग्युलर बीटीसी कोर्स कराया गया था। कोर्स पूरा करने के बाद उनको फिर से शिक्षामित्र के पद ज्वाइनिंग भी दी गई। 69 सहायक अध्यापक भर्ती के आवेदन में याचियों ने खुद को शिक्षामित्र व कॉलम 14 में बीटीसी का माध्यम रेग्युलर दर्शाया है। इसके बावजूद उन्हें 25 अंक का वेटेज नहीं दिया गया, जबकि याचियों ने अपने आवेदन में अनुभव प्रमाणपत्र भी लगाया है और मौजूदा समय में वह शिक्षामित्र के तौर पर कार्यरत हैं। सिर्फ पत्राचार के माध्यम से बीटीसी करने वाले शिक्षामित्रों को ही वरीयता अंक दिए जा रहे हैं।


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