आरटीओ से लौटाए गए बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले 1500 वाहन
जागरण संवाददाता प्रयागराज पिछले सप्ताह से सभी गाड़ियों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। जिस गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहंी होगी ासकी फिटनेस रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर बीमा टैक्स आदि का काम नहीं हो सकेगा। इसी के चलते 1500 वाहन बिना काम के ही लौटा दिए गए।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज : पिछले हफ्ते से सभी गाड़ियों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए पिछले चार कार्यालय दिवस में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली करीब 1500 गाड़ियों के फिटनेस, टैक्स, बीमा, ट्रांसफर आदि के काम नहीं किए गए और कार्यालय से वापस कर दिया गया है। लेकिन मंगलवार की शाम को राहत देते हुए नया आदेश जारी हुआ कि अब पहली दिसंबर तक बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का काम हो सकता है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सभी गाड़ियों में लग जाए इसलिए साल भर से प्रयास चल रहा था। लेकिन 16 अक्टूबर को परिवहन आयुक्त ने इसे सख्ती से लागू का निर्देश दिया। कहा कि जिन गाड़ियों यह नंबर प्लेट नहीं उसका फिटनेस, बीमा, टैक्स, डुप्लीकेट आरसी, ट्रांसफर, पुन: रजिस्ट्रेशन, अस्थायी परमिट, विशेष परमिट, परमिट नवीनीकरण, डुप्लीकेट परमिट आदि का काम नहीं होगा। आदेश मिलते ही परिहवन विभाग में इसका सख्ती से पालन होने लगा। शुक्रवार को इसे लागू किया गया तो बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए आरटीओ कार्यालय पहुंचने वाले वाहनों का कार्य नहीं किया गया। ऐसे में चार दिनों में करीब 1500 गाड़ियों का पंजीयन, ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी सहित अन्य काम नहीं किया गया और उन्हें वापस कर दिया गया। कहा गया कि जब वह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर आएंगे तभी काम होगा। लेकिन मंगलवार की शाम को राहत देते हुए परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी कर दिया। नए आदेश के तहत अब पहली दिसंबर के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश सख्ती से लागू किया जाएगा। ऐसे बनेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
एचएसआरपी पोर्टल पर नंबर के लिए आनलाइन फार्म भरना होगा। उसमें वाहन का पूरा विवरण भरने के बाद आनलाइन फीस जमा होगी। उसमें यह भी बताना होगा कि आप किस डीलर से इसे प्राप्त करना चाहते हैं। फिर पांच से 15 दिन में यह बनकर डीलर के पास पहुंच जाएगा और इसे लेकर अपने वाहन में लगवा सकते हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवाने में चार पहिया वाहन के लिए 500 से एक हजार रुपये और दो पहिया के लिए 200 से 500 रुपये शुल्क लगेगा। आसानी से मिलेगा वाहन स्वामी का पता
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग जाने से यदि गाड़ी किसी आपराधिक घटना में शामिल पाई जाती है तो पुलिस को उस गाड़ी के स्वामी का पता आसानी से मिल जाएगा। - बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के किसी भी पुराने वाहन के काम रोक दिया गया था। लेकिन लोगों की समस्या को देखते हुए इसमें कुछ दिनों की राहत दी गई है। अब एक दिसंबर तक बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों का काम हो सकेगा, उसके उसे अनिवार्य कर दिया जाएगा।
- सियाराम वर्मा, एआरटीओ प्रशासन