युवती पर चाकू से हमला कर दुष्कर्म का प्रयास करने वाले युवक को दस साल की सजा
दुष्कर्म के इरादों को नाकाम करने वाली बहादुर छात्रा के प्रकरण में दोषी ठहराए गए देवेश को कोर्ट ने सोमवार को दस साल के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अलीगढ़ (जेएनएन)। चाकू के 14 वार झेलकर दुष्कर्म के इरादों को नाकाम करने वाली बहादुर छात्रा के प्रकरण में दोषी ठहराए गए देवेश को कोर्ट ने सोमवार को दस साल के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह मामला
एडीजीसी रघुवंश शर्मा व रविकांत शर्मा के अनुसार अकराबाद के गांव कासिमपुर पड़ाव में ये घटना 24 दिसंबर 2015 को दोपहर साढ़े बारह बजे की है। 12वीं की छात्रा पशुओं का चारा लेने खेत पर गई थी। वहां पहले से ही मौजूद देवेश ने उसे दबोच लिया और दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। छात्रा ने आरोपित का प्रतिरोध किया तो उसने छात्रा पर ताबड़तोड़ तरीके से चाकू से वार किए। पीडि़त पक्ष के अधिवक्ता वीरपाल सिंह जादौन के मुताबिक देवेश ने छात्रा के पैर भी जख्मी कर दिए थे जिससे वह भाग न सके। मगर, छात्रा ने हिम्मत नहीं हारी और उसने पहले उसका विरोध करते हुए कड़ाई से सामना किया फिर उसे जोरदार तरीके से धक्का देकर भाग छूटी। शरीर से अत्याधिक खून रिसने से वह डेढ़ सौ मीटर जाकर बेहोश हो गई। छात्रा नौ दिन तक अस्पताल में भर्ती रही।
हाईकोर्ट से जमानत खारिज
सेशन कोर्ट के बाद 26 अक्टूबर 2018 को हाईकोर्ट ने भी आरोपित देवेश की जमानत खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने छह माह में केस निस्तारण के आदेश दिए थे। इस मामले में शनिवार को सुनवाई करने के दौरान एडीजे सप्तम अनिल कुमार सिंह की कोर्ट ने पीडि़ता के बयान, साक्ष्य व गवाही को ठोस आधार मानते हुए आरोपित देवेश को दोषी करार दिया था। सोमवार को कोर्ट ने आरोपित देवेश को जानलेवा हमले व दुष्कर्म के प्रयास में क्रमश: दस साल व पांच साल की सजा के साथ पांच हजार रुपये के अर्थदंड का जुर्माना ठोका है।
पुलिस ने दाखिल नहीं की चार्जशीट
कोर्ट ने कहा है कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। पीडि़त पक्ष की पैरवी करने वाले अधिवक्ता वीरपाल सिंह जादौंन के अनुसार कोर्ट के इस फैसले से पीडि़त पक्ष ने नाखुशी व्यक्त की है और मामले की अपील हाईकोर्ट में जाकर करने का निर्णय लिया है। जहां फैसले के साथ ही आरोपित की जमानत का विरोध किया जायेगा। पुलिस ने इस मामले में पॉस्को एक्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं की है।
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