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ब्रांडेड हेलमेट लगाकर चलिए, नहीं तो कटेगा चालान और जाना पड़ेगा जेल Aligarh news

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दो पहिया वाहन चालकों को वाहन संचालन के दौरान हेलमेट की अनिवार्यता लागू करने के साथ ही ब्रांडेड हेलमेट ही खरीदने के निर्देश जारी किए हैं। इनका पालन न करने पर चालान व जुर्माने के साथ ही जेल तक भेजने का प्रावधान है।

By Anil KushwahaEdited By: Published: Wed, 07 Jul 2021 11:26 AM (IST)Updated: Wed, 07 Jul 2021 11:45 AM (IST)
ब्रांडेड हेलमेट लगाकर चलिए, नहीं तो कटेगा चालान और जाना पड़ेगा जेल Aligarh news
केंद्र सरकार के नए नियम के तहत अब ब्रांडेड हेलमेट लगाना होगा।

रिंकू शर्मा, अलीगढ़। यदि आप दो पहिया वाहन संचालन के दौरान ब्रांडेड हेलमेट नहीं पहनते हैं तो अब सावधान हो जाइए। केंद्र सरकार ने एक जून से नया नियम लागू कर दिया है। जिसमें यदि आप वाहन संचालन के दौरान ब्रांडेड कंपनी का हेलमेट नहीं लगाते हैं और चेकिंग के दौरान पकड़े जाते हैं तो पुलिस आपका चालान काटकर जुर्माना वसूलने के साथ ही इस जुर्म में जेल तक भेज सकती है।

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हादसों के बढ़ते ग्राफ से चितिंत सरकार ने उठाए सख्त कदम

देश में लगातार होेने वाले सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या दो पहिया वाहन चालकों व उन पर बैठने वालों की है। हादसों के लगातार बढ़ रहे ग्राफ को लेकर चिंतित सरकार ने रोकथाम को कुछ कड़े कदम उठाए हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दो पहिया वाहन चालकों को वाहन संचालन के दौरान हेलमेट की अनिवार्यता लागू करने के साथ ही ब्रांडेड हेलमेट ही खरीदने के निर्देश जारी किए हैं। इनका पालन न करने पर चालान व जुर्माने के साथ ही बतौर सजा जेल तक भेजने का प्रावधान किया गया है।

हेलमेट के पुराने नियमों में बदलाव

केंद्र सरकार ने हेलमेट के पुराने नियमों को लेकर एक जून से बड़ा बदलाव किया है। इसको लेकर बीते साल मोदी सरकार ने 26 नवंबर को अधिसूचना जारी की थी। जिसमें नकली हेलमेट बनाने व बेचने दोनों पर ही जुर्माना व जेल भेजने का प्रावधान किया गया था।

जुर्माने के साथ ही सजा का भी प्रावधान

आरटीओ प्रवर्तन फरीदउद्दीन के अनुसार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मजबूत, हल्के एवं अच्छी गुणवत्ता वाले ओरीजनल हेलमेट की बिक्री के लिए नया कानून लागू किया है। इसमें घटिया व लोकल हेलमेट बनाने, बेचने व लगाने समेत तीनों ही स्थितियों में चालान व जुर्माने के साथ ही जेल भेजने का प्रावधान तय किया गया है। यानि बेकार क्वालिटी वाले लोकल हेलमेट को बेचना अब जुर्म माना जाएगा। इतना ही नहीं लोकल हेलमेट का प्रोडक्शन भी अवैध माना जाएगा।

ऐसे होगी ब्रांडेड हेलमेट की पहचान

आरटीओ प्रवर्तन फरीदउद्दीन ने बताया कि नए नियम में शर्त है कि वाहन चालक ऐसा हेलमेट लगाएगा जिसमें उसका सिर, नाक, कान व आंख के साथ ही ठोड़ी व गर्दन का हिस्सा भी पूरी तरह से कवर रहे। शीशा भी पारदर्शी हो। असली आइएसआइ मार्का हेलमेट के ऊपर भारतीय मानक ब्यूरो के स्टैंडर्स का नंबर होगा और नीचे सीएम/एल यानि उस उत्पादक के लिए कंपनी का जारी लाइसेंस नंबर होगा। जबकि नकली आइएसआइ मार्का में लाइसेंस नंबर नहीं होगा, यह कंपनी का होता है। जब पुलिस चेेकिंंग करेगी तो निर्धारित मानकों पर खरा न उतरने वाले हेलमेट लगाने वाले वाहन चालकों पर चालान, जुर्माना आदि की कार्रवाई करेगी।


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