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अवैध संबंधों में बाधक बनने पर हुई थी दौलत की हत्‍या, पत्‍नी व भाई को आजीवन कारावास Aligarh news

टप्पल थाना क्षेत्र में करीब डेढ़ साल पहले एक युवक की हत्या उसी की पत्नी व सगे भाई ने की थी। एडीजे 16 मोहम्मद नसीम की अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

By Anil KushwahaEdited By: Published: Tue, 06 Apr 2021 05:28 PM (IST)Updated: Tue, 06 Apr 2021 05:28 PM (IST)
अवैध संबंधों में बाधक बनने पर हुई थी दौलत की हत्‍या, पत्‍नी व भाई को आजीवन कारावास Aligarh news
अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अलीगढ़, जेएनएन : टप्पल थाना क्षेत्र में करीब डेढ़ साल पहले एक युवक की हत्या उसी की पत्नी व सगे भाई ने की थी। एडीजे 16 मोहम्मद नसीम की अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

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गला दबाकर की गयी थी हत्‍या

एडीजीसी ठा. गोपाल सिंह राणा के मुताबिक, टप्पल के गांव निगुना सिगुना निवासी पुसिया ने 20 अगस्त 2019 को तहरीर दी थी। कहा था कि उनका बेटा दौलत व बहू मिथिलेश रात में घर में सो रहे थे, जबकि अन्य स्वजन घेर में सो रहे थे। बेटे व बहू में छोटी-छोटी बातों पर विवाद होता रहता है। आरोप है कि एक साल पहले बहू ने बेटे का गला भी दबा दिया था, जिसका जट्टारी में उपचार भी हुआ। 19 अगस्त 2019 को दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ था। रक्षाबंधन पर बहू मोटरसाइकिल से जाना चाहती थी, न जाने देने पर विवाद हुआ था। आरोप है कि इसी बात से गुस्साई बहू ने गला दबाकर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की। एडीजीसी के मुताबिक, विवेचना में सामने आया कि दौलत की पत्नी के उसके सगे भाई केहरी से अनैतिक संबंध थे। इसी के चलते दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। मिथलेश ने गला दबाया था, जबकि केहरी ने पैर पकड़े थे। कोर्ट ने सत्र परीक्षण के बाद दोनों आरोपितों को सजा सुनाई है। 


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