अलीगढ़ में जहरीली शराब प्रकरण के दो मुकदमों में गवाही
इनमें रोहेरा भट्ठा के मजदूरों की मौत का मामला भी शामिल है।
जासं, अलीगढ़ : जहरीली शराब प्रकरण में मंगलवार को एडीजे प्रथम की कोर्ट में जवां थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग मुकदमों में गवाही हुई। इनमें रोहेरा भट्ठा के मजदूरों की मौत का मामला भी शामिल है। दोनों पक्षों के वकीलों ने गवाहों से खूब सवाल-जवाब किए। गवाही के दौरान दोनों ही पक्षों के लोग भी मौजूद रहे। दोनों मामलों में सुनवाई के लिए अब 18 अक्टूबर की तारीख तय की गई है।
एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने बताया कि जवां थाना क्षेत्र में नहर में पड़ी शराब पीने से मजदूरों की मौत हुई थी। इस मामले में माफिया ऋषि शर्मा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में रोहेरा भट्ठा के मालिक चमन खां की ओर से पहली गवाही हुई है। इसी तरह जवां के ही मुनीष शर्मा व आकाश के खिलाफ दर्ज अन्य मुकदमे में तत्कालीन एसओ चंचल सिरोही के बयान दर्ज किए गए हैं। दोनों मामलों में 18 को सुनवाई होगी। एडीजीसी ने बताया कि इनके अलावा गंगाराम प्रधान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में चार्ज फ्रेम करने पर बहस हो गई है। इसमें 12 अक्टूबर को फैसला आ सकता है।
विपिन यादव की जमानत अर्जी निरस्त : एडीजे नौ की अदालत ने शराब प्रकरण में आरोपित विपिन यादव की जमानत अर्जी खारिज की है। इसके अलावा तीन मुकदमों में चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया पूरी की गई। एडीजीसी जेपी राजपूत ने बताया कि तीनों मुकदमे खैर थाने के हैं। इनमें साक्ष्य के लिए 13 अक्टूबर को अगली तिथि लगाई गई है।
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चार आरोपितों की
जमानत याचिका खारिज
जासं, अलीगढ़ : पाक्सो की विशेष अदालत ने चार आरोपितों की जमानत याचिका खारिज की हैं। विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने बताया कि जवां थाने में दर्ज दुष्कर्म के मुकदमे में आरोपित अजरुद्दीन, मुस्तकीम व मोईन के अलावा अतरौली थाने में दुष्कर्म के मामले में आरोपित धीरज की जमानत अर्जी निरस्त की गई है।