मतदाता अपने वोट के महत्व को पहचाने और बेझिझक मतदान कर अपने पसंद के प्रत्याशी को चुनें
अलीगढ़ जागरण संवाददाता। जिला निर्वाचन अधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने कहा कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है।
अलीगढ़, जागरण संवाददाता। जिला निर्वाचन अधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने कहा कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। आगामी 10 फरवरी को आयोजित होने वाले मतदान के लिए प्रत्येक स्तर पर व्यापक ढंग से तैयारियां की जा रही हैं। मतदान केंद्रों को सजाया संवारा जा रहा है, वही शत-प्रतिशत मतदान के लिए विभिन्न माध्यमों से मतदाताओं को जागरूक भी किया जा रहा है।
इसलिए मतदान है जरूरी
डीईओ सेल्वा कुमारी जे. ने निर्वाचन को लोकतंत्र के उत्सव की संज्ञा देते हुए बताया कि मतदान क्यों जरूरी है। उन्होंने मतदाताओं को समझाया है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को चुनाव प्रक्रिया में सीधे जोड़ते हुए मतदान का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने बताया कि कोई भी पात्र नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष है, मतदाता के तौर पर पंजीकृत होने के उपरांत मतदान कर सकता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वयस्क मतदाता मतदान के दौरान अपने पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में मत का प्रयोग कर सकता है। वह अपने मत के माध्यम से अपनी पसंदीदा सरकार का चुनाव कर सकता है। उन्होंने पंजीकृत मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि आने वाली 10 फरवरी को सभी पंजीकृत मतदाता लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में अपने-अपने बूथ पर जाकर मत का प्रयोग अवश्य करें।
निर्वाचन लोकतंत्र का उत्सव
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपने निर्वाचन एजेंट के साथ संयुक्त रूप से एक बैंक खाता खुलवाने की अनिवार्यता की गई है। चुनाव में धन के प्रभाव को रोकने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे ने सभी बैंक व डाकघरों को इस सम्बंध में नजर बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए हैं। डीईओ सेल्वा कुमारी जे. ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक प्रत्याशी को 40 लाख तक का व्यय करने की सीमा निर्धारित की गई है।प्रत्याशी निर्धारित सीमा में ही व्यय करें ही करें, इसके लिए व्यवस्था की गई है कि वह प्रथक से बैंक खाता खुलवाएं और निर्वाचन संबंधी व्यय उसी खाते से ही किए जाएं। प्रत्याशी यह खाता अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी डाकघर बैंक का सहकारी बैंक में खोल सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने को कहा कहा है। जनपद में लीड बैंक मैनेजर अनिल कुमार सिंह के साथ ही डाक अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि बैंक खाता खुलवाने में प्रत्याशियों का अपेक्षित सहयोग करें।
संदेहास्पद लेनदेन पर रखी जाय नजर
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में एलडीएम एवं डाक अधीक्षक सभी बैंक व डाकघर में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति के बैंक खाते से नकद लेन देन की प्रतिदिन की संदेहास्पद निकासी पर भी विशेष निगाह रखेंगे। कोई भी संदेहास्पद निकासी या लेनदेन संज्ञान में आता है तो इसकी जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।
आयकर विभाग करेगा जाँच
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में ₹1000000 से अधिक की धनराशि की संदेहास्पद निकासी का कोई भी मामला संज्ञान में आता है तो उसके बारे में आयकर विभाग को अनिवार्य रूप से सूचना दिए जाने का प्रावधान दिया गया है। 1000000 रुपए से अधिक की निकासी की सूचना प्राप्त होते ही आयकर विभाग के नियमों के तहत आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।