अलीगढ़ की इन चार विधानसभा क्षेत्रों के मतदेय स्थलों में हुआ बदलाव, ये है वजह
अलीगढ़ जागरण संवाददाता। चुनाव आयोग के निर्देश पर वर्षा आदि से क्षतिग्रस्त व अन्य कारणों से खैर बरौली अतरौली व छर्रा विधानसभा क्षेत्रों के मतदेय स्थलों में बदलाव किया गया है। यह जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार पटेल ने दी।
अलीगढ़, जागरण संवाददाता। चुनाव आयोग के निर्देश पर वर्षा आदि से क्षतिग्रस्त व अन्य कारणों से खैर, बरौली, अतरौली व छर्रा विधानसभा क्षेत्रों के मतदेय स्थलों में बदलाव किया गया है।
इन मतदेय स्थलों में किया गया बदलाव
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार पटेल ने बताया कि खैर में मतदेय स्थल प्राथमिक विद्यालय कुमरपुर के स्थान पर मिनी सचिवालय कुंवरपुर, बरौली में प्राथमिक विद्यालय अहरौली के स्थान पर बरातघर अहरोली, अतरौली में प्राइमरी स्कूल कमरा नंबर ककैथल के स्थान पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय ककैथल कमरा नंबर एक, प्राइमरी स्कूल कमरा नंबर-दो को पूर्व माध्यमिक विद्यालय कमरा नंबर दो, जूनियर हाई स्कूल इज्जतपुर को कंपोजिट जूनियर हाई स्कूल इज्जतपुर, प्राइमरी स्कूल कमरा नंबर तीन लहरा सलेमपुर को जूनियर हाईस्कूल लहरा सलेमपुर, कन्या प्राइमरी स्कूल गिरधरपुर को कन्या प्राइमरी स्कूल लहरा सलेमपुर, प्राइमरी स्कूल कमरा नंबर एक भमोरी खुर्द को पूर्व माध्यमिक विद्यालय कमरा नंबर एक भमोरी खुर्द, प्राथमिक स्कूल कमरा नंबर दो भमोरी खुर्द को पूर्व माध्यमिक विद्यालय कमरा नंबर दो भमोरी खुर्द, प्राइमरी स्कूल नगला आलिया को पंचायतघर नगला आलिया में होगी। छर्रा में प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर के स्थान पर प्राथमिक विद्यालय बजरंगपुर एवं जूनियर हाईस्कूल खरई के वोट प्राइमरी स्कूल खरई में डाले जाएंगे।
निर्वाचन लोकतंत्र का उत्सव
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपने निर्वाचन एजेंट के साथ संयुक्त रूप से एक बैंक खाता खुलवाने की अनिवार्यता की गई है। चुनाव में धन के प्रभाव को रोकने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने सभी बैंक व डाकघरों को इस सम्बंध में नजर बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए हैं। डीईओ सेल्वा कुमारी जे. ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक प्रत्याशी को 40 लाख तक का व्यय करने की सीमा निर्धारित की गई है।प्रत्याशी निर्धारित सीमा में ही व्यय करें ही करें, इसके लिए व्यवस्था की गई है कि वह प्रथक से बैंक खाता खुलवाएं और निर्वाचन संबंधी व्यय उसी खाते से ही किए जाएं। प्रत्याशी यह खाता अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी डाकघर बैंक का सहकारी बैंक में खोल सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने को कहा कहा है। जनपद में लीड बैंक मैनेजर अनिल कुमार सिंह के साथ ही डाक अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि बैंक खाता खुलवाने में प्रत्याशियों का अपेक्षित सहयोग करें।
संदेहास्पद लेनदेन पर रखी जाय नजर
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में एलडीएम एवं डाक अधीक्षक सभी बैंक व डाकघर में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति के बैंक खाते से नकद लेन देन की प्रतिदिन की संदेहास्पद निकासी पर भी विशेष निगाह रखेंगे। कोई भी संदेहास्पद निकासी या लेनदेन संज्ञान में आता है तो इसकी जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।
आयकर विभाग करेगा जाँच
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में ₹1000000 से अधिक की धनराशि की संदेहास्पद निकासी का कोई भी मामला संज्ञान में आता है तो उसके बारे में आयकर विभाग को अनिवार्य रूप से सूचना दिए जाने का प्रावधान दिया गया है। 1000000 रुपए से अधिक की निकासी की सूचना प्राप्त होते ही आयकर विभाग के नियमों के तहत आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।