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अलीगढ़ के टप्पल कांड में बच्ची के पिता के हुई पहली गवाही, हर सप्‍ताह लगेगी तारीख Aligarh news

बहुचर्चित टप्पल कांड में गुरुवार को एडीजे-12 अभिनितम उपाध्याय की कोर्ट में मृत बच्ची के पिता (मुकदमे के वादी) के बयान दर्ज किए गए। देशभर में चर्चित रहे इस मामले में यह पहली गवाही है। अब हर सप्ताह तारीख लगेगी। अगली सुनवाई नौ फरवरी को होगी।

By Anil KushwahaEdited By: Published: Fri, 05 Feb 2021 03:35 PM (IST)Updated: Fri, 05 Feb 2021 03:45 PM (IST)
अलीगढ़ के टप्पल कांड में बच्ची के पिता के हुई पहली गवाही, हर सप्‍ताह लगेगी तारीख Aligarh news
बहुचर्चित टप्पल कांड में अब हर सप्ताह तारीख लगेगी।

अलीगढ़, जेएनएन : बहुचर्चित टप्पल कांड में गुरुवार को एडीजे-12 अभिनितम उपाध्याय की कोर्ट में मृत बच्ची के पिता (मुकदमे के वादी) के बयान दर्ज किए गए। देशभर में चर्चित रहे इस मामले में यह पहली गवाही है। अब हर सप्ताह तारीख लगेगी। अगली सुनवाई नौ फरवरी को होगी। 

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कई तारीखें लगीं

एडीजीसी प्रमेंद्र जैन के मुताबिक, सबसे पहली गवाही बच्ची के पिता की होनी थी। एक जनवरी 2020 को पहली तारीख लगी थी। इसके बाद 17 मार्च तक कई तारीखें लगीं, लेकिन पैरों में चोट होने की वजह से वादी नहीं आ सके, फिर लाकडाउन लग गया। गुरुवार को बच्ची के पिता की गवाही पूरी हुई। एडीजीसी ने बताया कि अब हर सप्ताह सुनवाई होगी। नौ फरवरी को वादी के पिता को बुलाया गया है। 

पति को देख फफक पड़ी शबुस्ता 

मुख्य आरोपित जाहिद की पत्नी शबुस्ता जमानत पर है। लाकडाउन में जेल में मुलाकात बंद थी। गुरुवार को जब आरोपितों को कोर्ट में लाया गया तो शबुस्ता पति को देखकर फफक पड़ीं। लिपटकर काफी देर तक रोई। शबुस्ता पहले ही कह चुकी है कि डर के चलते जुर्म कबूलना पड़ा था। हमने कुछ नहीं किया। 

यह है टप्पल कांड 

टप्पल में 30 मई 2019 को ढाई साल की बच्ची घर से गायब हो गई थी। दो जून की सुबह उसका शव घर से 100 मीटर दूर जाहिद के मकान के सामने खंडहर में मिला था। बच्ची की हत्या से पूरे देश में गुस्सा था, जगह-जगह प्रदर्शन हुए।  बालीवुड सितारों व राजनीतिक हस्तियों ने इंटरनेट मीडिया पर आक्रोश जताया था। पुलिस ने जाहिद, उसकी पत्नी सबुस्ता, भाई मेहंदी हसन व पड़ोसी असलम को जेल भेज दिया था। पुलिस के मुताबिक जाहिद पर बेटी के पिता के पांच हजार रुपये थे। पिता ने जाहिद को डांटा था। इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने बच्ची की हत्या कर दी थी। मामले में शुरू में पाक्सो की धारा जोड़ी गई थी, लेकिन फोरेंसिक जांच में  दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। ऐसे में केस में हत्या की धारा ही रह गईं। फिलहाल आरोपित शबुस्ता जमानत पर है। 


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