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बीमा कंपनी ने खारिज कर दिया था दावा, स्थायी लोक अदालत ने सुनाया फैसला Aligarh news

स्थायी लोक अदालत ने एक मामले में बीमा कंपनी को मृत किसान की पत्नी को पांच लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं। यह आदेश स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष व उपेंद्र कुमार व वरिष्ठ सदस्य शाजिया सिद्दीकी की उपस्थिति में सुनाया गया।

By Anil KushwahaEdited By: Published: Sun, 17 Jan 2021 12:18 PM (IST)Updated: Sun, 17 Jan 2021 12:28 PM (IST)
बीमा कंपनी ने खारिज कर दिया था दावा, स्थायी लोक अदालत ने सुनाया फैसला Aligarh news
अतरौली के गांव वैमवीरपुर निवासी मिथलेश शर्मा ने याचिका दायर की थी।

अलीगढ़, जेएनएन : स्थायी लोक अदालत ने एक मामले में बीमा कंपनी को मृत किसान की पत्नी को पांच लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं। यह आदेश स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष व उपेंद्र कुमार व वरिष्ठ सदस्य शाजिया सिद्दीकी की उपस्थिति में सुनाया गया। रुपये देने के लिए एक माह का समय दिया है। अतरौली के गांव वैमवीरपुर निवासी मिथलेश शर्मा ने याचिका दायर की थी।

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29 अगस्‍त 2018 का मामला

मिथलेश के मुताबिक, 29 अगस्त 2018 को पति किशनलाल घर में सो रहे थे। तभी चोर घुस आए। चोरी के दौरान विरोध करने पर पति की हत्या कर दी। इस संबंध में अतरौली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। मृतक परिवार के मुखिया थे। कानूनी वारिस होने के नाते मिथलेश ने मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना की धनराशि पाने को प्रार्थना पत्र दिया। 25 मई 2019 को बीमा कंपनी ने दावे को विलंब से मिलने के आधार पर खारिज कर दिया। इसके बाद मिथलेश ने स्थायी लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार ने फैसला सुनाया है। इसमें मंडलीय प्रबंधक, अॉरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को किशनालाल की पत्नी मिथलेश को एक माह के अंदर पांच लाख रुपये भुगतान करने के आदेश दिए हैं। ना करने पर सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के आदेश दिए हैं।


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