अस्मत लूटने की श्रेणी में है किशोर से किया गया कृत्य, इसलिए बनी रहेगी धारा Aligarh news
अकराबाद के एक गांव में किशोरी की हत्या के बाद फोरेंसिक जांच में भले ही दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन पुलिस का कहना है कि किशोरी के साथ जो कृत्य किया गया था वो दुष्कर्म की श्रेणी में ही आती है। ऐसे में दुष्कर्म की धारा बरकरार रहेगी।
सुमित शर्मा, अलीगढ़ : अकराबाद के एक गांव में किशोरी की हत्या के बाद फोरेंसिक जांच में भले ही दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन, पुलिस का कहना है कि किशोरी के साथ जो कृत्य किया गया था, वो दुष्कर्म की श्रेणी में ही आती है। ऐसे में दुष्कर्म की धारा बरकरार रहेगी। दूसरी तरफ पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों की जांच भी शुरू कर दी है। आरोपित किशोर की घटनास्थल पर मौजूदगी की पुष्टि के लिए पुलिस ने डीएनए सैंपल जांच के लिए आगरा लैब भेज दिए हैं।
28 फरवरी की घटना
28 फरवरी को अकराबाद के गांव में 14 वर्षीय किशोरी का शव पड़ा मिला था। किशोरी सुबह चारा लेने के लिए खेत पर आई थी। पुलिस ने मामले में पड़ोस के गांव के बाल अपचारी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इस संवेदनशील केस में पुलिस पहले ही दिन आरोपित तक पहुंच गई थी। लेकिन, सुबूत जुटाने व हर तथ्य का सत्यापन करने में तीन दिन लग गए। एसएसपी ने आरोपित के साथ पूरे सीन को री-क्रिएट किया। हर तरह से पुष्टि होने के बाद ही मामले का पर्दाफाश किया गया। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं। तीन डाक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया था, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हो सकी। लेकिन, पूरी तरह पुष्टि के लिए स्लाइड बनाकर जांच करवाई गई। इसमें भी किशोरी के प्राइवेट पार्ट पर स्वाब नहीं पाया गया। लेकिन, किशोरी के साथ अप्राकृतिक कृत्य हुआ था। इस बात को खुद आरोपित ने भी कबूला। पुलिस के मुताबिक, नए प्रावधान में किशोरी के साथ किया गया कृत्य भी दुष्कर्म की श्रेणी में आता है। ऐसे में दुष्कर्म की धारा 376 बनी रहेगी।
डीएनए सैंपल जांच को भेजे
पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों को जांच के लिए आगरा भेज दिया है। एसपी देहात शुभम पटेल ने बताया कि किशोरी की डीएनए सैंपल भेजे गए हैं। साथ ही मौके से मिले बाल व अन्य वैज्ञानिक सुबूत भी भेजे हैं। इनका मिलान किशोर के डीएनए से होगा। जल्द ही कोर्ट से अनुमित लेकर किशोर के सैंपल भी भेजे जाएंगे। इससे घटनास्थल पर आरोपित की मौजूदगी स्पष्ट होगी।
धारा 201 जोड़ी, एससी-एसटी एक्ट भी जुड़ेगा
पुलिस ने सुबूत मिटाने के आधार पर केस में धारा 201 जोड़ दी है। वहीं एससी-एसटी एक्ट की धारा जोड़ने के लिए कागजी कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही इसे भी जोड़ दिया जाएगा।
कोर्ट सुना चुकी है सजा
वरिष्ठ अधिवक्ता रामबाबू शर्मा कहते हैं कि किशोरी के साथ किया गया अप्राकृतिक कृत्य दको दुष्कर्म माना जाएगा। इसे लेकर नया कानून भी आया है। इस तरह के मामलों में कोर्ट आरोपितों को सजा भी सुना चुकी है।
इनका कहना है
फोरेंसिक जांच में किशोरी के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन, किशोरी के साथ जो अप्राकृतिक कृत्य किया गया था, वो नए कानून के तहत ये दुष्कर्म की श्रेणी में ही आता है। ऐसे में दुष्कर्म की धारा बनी रहेगी।
मुनिराज, एसएसपी