अलीगढ़ में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद
जासं अलीगढ़ सासनीगेट क्षेत्र में सात साल पहले किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोष
जासं, अलीगढ़ : सासनीगेट क्षेत्र में सात साल पहले किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को एडीजे नंद प्रताप ओझा की विशेष पाक्सो अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह के मुताबिक, 14 जनवरी 2014 को सासनीगेट की 13 वर्षीय किशोरी बाजार गई थी। नहीं लौटी तो स्वजन ने भुजपुरा ठाकुर वाली गली निवासी संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। पूछताछ में पता चला कि आरोपित किशोरी को खुर्जा ले गया था, जहां दुष्कर्म किया। किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोर्ट ने संजय को सजा सुनाई है। साढ़े 17 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
............
जानलेवा हमले में सात साल की सजा
जासं, अलीगढ़ : गांधीपार्क क्षेत्र में सात साल पहले मुठभेड़ में दबोचे गए बदमाश को अदालत ने सात साल की सजा सुनाई है। एडीजीसी प्रमेंद्र दैन के मुताबिक, 13 जुलाई 2014 को गांधीपार्क पुलिस ने शक्तिनगर निवासी सौरभ उर्फ गोल्डी को दबोचा था। तमंचा भी बरामद हुआ था। कोर्ट ने गोल्डी पर तीन हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
जमानत अर्जियां निरस्त : जिला जज विवेक संगल की कोर्ट ने अलग-अलग मामलों में आरोपितों की जमानत याचिका निरस्त की हैं। डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक, गौंडा क्षेत्र में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में नगला माधो निवासी विजेंद्र, पालीमुकीमपुर क्षेत्र में गैरइरादतन हत्या के आरोपित बाढ़ौल निवासी राजू, लोधा क्षेत्र में हत्या के आरोपित हरिदासपुर निवासी भूप सिंह, चंडौस क्षेत्र में दहेज हत्या के आरोपित ताजपुर निवासी अमित कुमार, इगलास क्षेत्र में मारपीट व अपहरण के आरोपित गंगागढ़ी निवासी लक्ष्मीनारायन व चंद्रकांत, अकराबाद क्षेत्र में अपहरण के आरोपित पनैठी निवासी दिनेश की जमानत याचिकाएं खारिज की गई हैं।