नगर निगम के फरमान से सकते में आयी पाश कालोनी की सोसायटी, जानिए क्या है मामला Aligarh News
नगर निगम के एक फरमान से रामघाट रोड स्थित पाश कालोनी एडीए अवंतिका फेस प्रथम की सोसायटी सकते में आ गई है। निगम से जारी इस फरमान में कहा है कि गीले कूड़े का निस्तारण सोसायटी करे। इसके लिए कालोनी में कंपोस्ट यूनिट लगाई जाए।
अलीगढ़, जेएनएन। नगर निगम के एक फरमान से रामघाट रोड स्थित पाश कालोनी एडीए, अवंतिका फेस प्रथम की सोसायटी सकते में आ गई है। निगम से जारी इस फरमान में कहा है कि गीले कूड़े का निस्तारण सोसायटी करे। इसके लिए कालोनी में कंपोस्ट यूनिट लगाई जाए। नगर निगम गीले कूड़े के निस्तारण में कोई सहयोग नहीं करेगा। इसको लेकर सोसायटी के पदाधिकारी खासा नाराज हैं। उनका कहना है कि कूड़े का निस्तारण नगर निगम की जिम्मेदारी है, चाहे कूड़ा कैसा भी हो। फरमान का जबाव देने के लिए मीटिंग भी हुई है, जिसमें कई प्रस्ताव पास किए गए हैं।
सीवर लाइन की व्यवस्था
एडीए रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रामसिंह आर्य की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसी मुद्दे पर चर्चा हुई। संस्था के संयुक्त मंत्री एसएन चावला ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र को पढ़कर सुनाया। उन्होंने बताया कि इस पत्र पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। पत्र में कहा है कि कालोनी से निकले गीले कूड़े का निस्तारण कालोनी में ही कराया जाए। जबकि, सूखा कूड़ा उठाने के लिए एटूजेड या किसी अन्य संस्था से अनुबंध किया जाए। संस्था के पदाधिकारियों ने एक मत से इसका विरोध किया। साथ ही कई बिंदुओं पर प्रस्ताव पारित किए। संस्था के मंत्री अरुण प्रकाश सक्सेना ने कहा कि कालोनी में साफ-सफाई, समय से पानी की आपूर्ति न होना, सीवर लाइन की व्यवस्था न होने पर भी टैक्स लेना, खराब पड़े हैंडपंप, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट के अलावा कूड़ा न उठने पर विरोध जताया जाएगा। इसके लिए निगम अधिकारियों से वार्ता की जाएगी।