यूपी विधानसभा चुनाव 2022 : हाथरस में मतगणना तक धारा 144 लागू, बिना अनुमति नहीं निकलेगा जुलूस
विधान सभा सामान्य निर्वाचन वर्ष 2022 को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट रमेश रंजन ने कतिपय व्यक्तियो संस्थाओं राजनीतिक दलों द्वारा जनपद में धरना प्रदर्शन एवं जुलूस निकालकर उन्माद उत्पन्न कर शांति एवं कानून व्यवस्था भंग की जा सकती है।
हाथरस, जागरण संवाददाता। विधान सभा सामान्य निर्वाचन वर्ष 2022 को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट रमेश रंजन ने बताया कि पूरे जनपद में 10 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गयी है। कतिपय व्यक्तियो, संस्थाओं, राजनीतिक दलों द्वारा जनपद में धरना प्रदर्शन एवं जुलूस निकालकर उन्माद उत्पन्न कर शांति एवं कानून व्यवस्था भंग की जा सकती है।
सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक
कोई भी व्यक्ति सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना कोई भी धारदार, हथियार, लाठी अथवा अन्य कोई घातक शस्त्रास्त्र या विस्फोटक सामग्री अपने साथ लेकर नहीं चलेगा। उक्त प्रतिबंध सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो लाठी अथवा डंडे, छड़ी के सहारे चलते हों। कोई भी व्यक्ति लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग प्रशासनिक अनुमति के बिना नहीं करेगा, ध्वनि की तीव्रता उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानक से अधिक नहीं होगी और न ही उत्तेजक भाषा में भाषण आदि देगा और न आम जनता, व्यक्ति को उत्तेजित करने का प्रयास करेगा। इस अवधि में बिना अनुमति सभी प्रकार के जुलूस आदि प्रतिबंधित रहेंगे तथा विभिन्न आयोजन व सार्वजनिक प्रदर्शन आदि के लिए पृथक से प्रशासनिक अनुमति प्राप्त करना वांछनीय होगा।
बिना अनुमति के नहीं निकाल सकेंगे जुलूस
कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर बिना किसी पूर्व अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस बनाकर सभा नहीं करेगा न ही उसमें भाग लेगा। यह प्रतिबंध शव यात्राओं पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे तस्वीर, कार्टून, दीवार लेख, पोस्टर आदि नहीं लिखेगा या प्रकाशित करेगा, जिससे शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना हो। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों,मतदान स्थलों पर किसी के प्रति अपमान जनक भाषा अथवा अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेगा और न ही ऐसे नारे आदि लगायेगा, जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे या शांति भंग होने की सम्भावना हो। कोई भी व्यक्ति अपने मकान की छत या दीवार या किसी अन्य स्थान पर बिना किसी प्रयोजन के कंकड पत्थर, ईंट के टुकडे, कांच की सामग्री, विस्फोटक सामग्री अथवा ऐसी कोई वस्तु एकत्र नहीं करेगा जिससे किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाई जा सके। कोई भी व्यक्ति मतदान स्थलों पर बंदूक, रायफल, पिस्टल, चाकू तलवार, बल्लम या विस्फोटक पदार्थ जैसे-तेजाब आदि लेकर प्रवेश नहीं करेगा और न ही अपने पास रखेगा। यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात राजकीय पुलिस कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। अपाहिज एवं नेत्रहीन व्यक्ति अपने सहारे के लिए छड़ी रख सकते हैं। किसी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होगें और कोई भी धरना-प्रदर्शन आदि बिना सक्षम मजिस्ट्रेट को पूर्वानुमति के नहीं किया जायेगा।