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RPF awareness campaign : रेल पटरी पार करने पर होगा आजीवन कारावास Aligarh news

आरपीएफ रेल पटरियों के किनारे की बस्तियों में रहने वाले लोगों को जागरूक करने को अभियान चलाएगी। उन्हें समझाया जाएगा कि वह रेल पटरियों को पार न करें। कोई रेल पटरी पार करने का दोषी पाया गया तो उसे कोर्ट आजीवन कारावास तक सजा दे सकता है।

By Anil KushwahaEdited By: Published: Sun, 21 Feb 2021 08:46 AM (IST)Updated: Sun, 21 Feb 2021 08:46 AM (IST)
RPF awareness campaign : रेल पटरी पार करने पर होगा आजीवन कारावास Aligarh news
रेल सुरक्षा को लेकर जानकारी देते आरपीएफ इंस्पेक्टर सीएस तोमर।

अलीगढ़, जेएनएन : आरपीएफ रेल पटरियों के किनारे की बस्तियों में रहने वाले लोगों को जागरूक करने को अभियान चलाएगी। उन्हें समझाया जाएगा कि वह रेल पटरियों को पार न करें। पशुओं को भी रेलवे ट्रैक पर न आने दें। अगर कोई रेल पटरी पार करने का दोषी पाया गया तो उसे कोर्ट आजीवन कारावास तक सजा दे सकता है।

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ग्रामीणों को किया जाएगा जागरूक

आरपीएफ इंस्पेक्टर सीएस तोमर ने बताया कि पिछले काफी समय से रेल पटरियों के किनारे रहने वाले ग्रामीणों के अनावश्यक रेलवे ट्रैक पर आने व पशुओं के ट्रैक पर आकर बाधित करने के मामले सामने आए हैं। इससे रेलवे ट्रैक बाधित होेने के साथ ही दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। उन्होंने बताया कि मडराक, दाऊद खां, महरावल, कलुवा, सोमना, डाबर, खुर्जा स्टेशन तक के आस-पास के गांवों के ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा। ग्रामीणों को समझाया जाएगा कि वह रेल पटरी को पार न करें। विशेष तौर पर उन पशुपालकों को सतर्क किया गया है जो पटरी किनारे अपने पशुओं को चरने के लिए छोड़ देते हैं। अगर, कोई रेल पटरी पार करने का दोषी पाया जाता है तो ऐसा करना दंडनीय अपराध है। लोगों को बताया जाएगा कि अपराध के लिए उन्हें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि इस अभियान में समाज के प्रबुद्व वर्ग से भी सहयोग लिया जाएगा।


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