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पुलिस ने समन भेजने में की लापरवाही, आज होंगे प्रधानाचार्य के बयान Aligarh news

अकराबाद में किशोरी के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में नाबालिग आरोपित की उम्र के सत्यापन को लेकर शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। यहां कोर्ट ने उस स्कूल के प्रधानाचार्य को तलब किया था जहां आरोपित ने पढ़ाई की थी।

By Anil KushwahaEdited By: Published: Sat, 03 Apr 2021 03:54 PM (IST)Updated: Sat, 03 Apr 2021 04:09 PM (IST)
पुलिस ने समन भेजने में की लापरवाही, आज होंगे प्रधानाचार्य के बयान Aligarh news
मामले में कोर्ट ने पैरोकार को फटकार लगाई।

अलीगढ़, जेएनएन : अकराबाद में किशोरी के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में नाबालिग आरोपित की उम्र के सत्यापन को लेकर शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। यहां कोर्ट ने उस स्कूल के प्रधानाचार्य को तलब किया था, जहां आरोपित ने पढ़ाई की थी। लेकिन, पुलिस की लापरवाही के चलते समन प्रधानाचार्य की जगह एक अन्य स्कूल के प्रधानाचार्य को रिसीव करा दिए गए। जब सुनवाई का दिन आया, तो दारोगा ने खुद फोन करके प्रधानाचार्य को कोर्ट में बुलाया। इसीलिए प्रधानाचार्य अधूरे दस्तावेज के साथ पहुंचे और बयान नहीं हो सके। अब शनिवार को प्रधानाचार्य के बयान होंगे। 

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बीते 28 फरवरी की घटना

28 फरवरी 2021 को अकराबाद के एक गांव में किशोरी पशुओं के लिए चारा लेने के लिए खेत में गई थी। यहां उसके पड़ोसी गांव के आरोपित ने उसे दबोच लिया। दुष्कर्म की कोशिश की। विरोध करने पर गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपित को पकड़ लिया। जांच में पता चला कि आरोपित की उम्र 17 साल एक महीना है। ऐसे में पुलिस ने मामले को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष रखा। कोर्ट ने शुक्रवार को एसबी स्कूल (बमनोई) के प्रधानाचार्य बीएल शर्मा को तलब किया था। जहां आरोपित ने पढ़ाई की थी। पीड़ित पक्ष की पैरवी कर रहे अधिवक्ता वीरपाल सिंह जादौन ने बताया कि हल्के के दारोगा ने उसी गांव के अन्य विद्यालय के प्रधानाचार्य को समन रिसीव कराकर कोर्ट में रिपोर्ट भी दे दी। इसीलिए प्रधानाचार्य अधूरे दस्तावेज के साथ पहुंचे थे। कोर्ट ने इसे लेकर पैरोकार को फटकार लगाई। अब शनिवार को सुनवाई होगी।


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