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अलीगढ़ में पंचायत चुनाव के लिए कल से शुरू होंगे नामांकन

पंचायत चुनाव को लेकर शनिवार से नामांकन शुरू हो जाएंगे। लगातार दो दिन तक जिले में पर्चा दाखिल होगा। प्रधान ब्लाक व ग्राम पंचायत सदस्य के नामांकन ब्लाक पर होंगे।

By JagranEdited By: Published: Thu, 15 Apr 2021 11:38 PM (IST)Updated: Thu, 15 Apr 2021 11:38 PM (IST)
अलीगढ़ में पंचायत चुनाव के लिए कल से शुरू होंगे नामांकन
अलीगढ़ में पंचायत चुनाव के लिए कल से शुरू होंगे नामांकन

जासं, अलीगढ़ : पंचायत चुनाव को लेकर शनिवार से नामांकन शुरू हो जाएंगे। लगातार दो दिन तक जिले में पर्चा दाखिल होगा। प्रधान, ब्लाक व ग्राम पंचायत सदस्य के नामांकन ब्लाक पर होंगे। वहीं, जिला पंचायत सदस्य के वोट जिला मुख्यालय पर होंगे।

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जिले में चौथे चरण के तहत 29 अप्रैल को मतदान होना है। जिले में कुल दो हजार से अधिक बूथ हैं। दो मई को मतगणना होनी है। इसको लेकर गुरुवार से नामांकन शुरू हो जाएंगे। सहायक चुनाव अधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि शनिवार व रविवार को नामांकन होगा। 19 व 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 21 अप्रैल को सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। 21 अप्रैल को ही तीन बजे से शाम पांच बजे तक चुनाव चिह्नों का आवंटन होगा। 29 अप्रैल को सुबह सात से शाम छह बजे तक मतदान होगा। दो मई को सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू होगी।

इन कार्यालयों में होंगे नामांकन

सभी ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य के नामांकन संबंधित ब्लाक कार्यालय पर होंगे। जिला पंचायत सदस्य के नामांकन जिला मुख्यालय कलक्ट्रेट में होंगे। इनके लिए अलग-अलग कक्ष बनाए गए हैं। इनमें जिला पंचायत सदस्य वार्ड संख्या एक से 12 तक के नामांकन एडीएम सिटी न्यायालय, 13 से 23 वार्ड नंबर तक सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय, 24 से 35 तक वार्ड के नामांकन एडीएम प्रशासन न्यायालय व 36 से 47 वार्ड नंबर तक के नामांकन एडीएम वित्त न्यायालय में होंगे।

हर ब्लाक पर एक आरओ

पंचायत चुनाव में प्रधानी के लिए 12 आरओ, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए 12 आरओ, जिला पंचायत सदस्य के लिए एक आरओ, आठ एआरओ नियुक्त किए गए हैं। यह सभी भ्रमण करेंगे।

तीन पदों पर नए खाते खोलना जरूरी

पंचायत चुनाव के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रधान व जिला पंचायत सदस्य के लिए नए खाते खुलवाना अनिवार्य होगा। पर्चा दाखिल होने के बाद ही यह खाता खुलवाना होगा। ग्राम पंचायत सदस्य के खाते की कोई जरूरत नहीं है। सहायक निर्वाचन अधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि चुनाव के तीन महीने के अंदर सभी को खर्च का ब्योरा देना होगा।


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