अब वाहन में लगवानी ही होगी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, वरना होगी कार्रवाई Aligarh News
आरटीओ प्रवर्तन फरीदउद्दीन ने बताया कि जुलाई से बिना प्लेट लगे वाहनों को दंडित किया जाएगा। शासनादेश के मुताबिक नई गाड़ियों पर तुरंत हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जाए और पुराने वाहनों के लिए तीन महीने का वक्त दिया गया है।
अलीगढ़, जेएनएन। प्रदेश सरकार ने राज्य में पंजीकृत वाहनों के लिए नया आदेश जारी किया है। सरकार ने एनसीआर में पंजीकृत वाहनों काे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना अनिवार्य कर दिया है। आरटीओ प्रवर्तन फरीदउद्दीन ने बताया कि जुलाई से बिना प्लेट लगे वाहनों को दंडित किया जाएगा। शासनादेश के मुताबिक नई गाड़ियों पर तुरंत हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जाए और पुराने वाहनों के लिए तीन महीने का वक्त दिया गया है। सभी रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिस अथारिटी से कहा गया है कि कोई भी दस्तावेज जारी करने से पहले हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लगवाना सुनिश्चित करें।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जरूरी
उन्होंने बताया कि इसके लिए एनसीआर जिलों से बाहर रजिस्टर्ड वाहनों को कुछ महीनों का समय दिया गया है। इसके लिए सरकार ने अपने आदेश में समय सीमा भी तय कर दी है। उन्होंने बताया कि एक अप्रैल 2005 से पहले के रजिस्टर्ड सभी वाहन पर चार माह तक, एक अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 के बीच रजिस्टर्ड वाहन पर छह माह तक, एक अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक रजिस्टर्ड वाहन पर आठ माह तक, एक अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 के बीच रजिस्टर्ड वाहन पर दस माह तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। आरटीओ प्रवर्तन ने बताया कि सरकार ने सभी वाहन डीलर्स को आदेश दिया था कि सभी नए बिकने वाले वाहनों पर अनिवार्य रूप से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना सुनिश्चत करें, ऐसा न करने पर उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन वाहनों के निर्माता और डीलर नहीं हैं, उन्हें प्लेट लगवाने के लिए आरटीओ कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन करने के महीने भर के अंदर प्लेट लगवा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बिना एचएसआरपी के वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किए जाएंगे।