New Master Plan : कृषि भूमि को आबादी घोषित करने पर रोक Aligarh news
कृषि भूमि को आबादी घोषित करने पर फिलहाल प्रतिबंध लग गया है। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) ने एनओसी जारी करने पर रोक लगा रखी है। ऐसे में तहसीलें कृषि भूमि को आबादी घोषित नहीं कर पा रहा है। नई महायोजना बनने के चलते यह फैसला हुआ है।
अलीगढ़, जेएनएन। कृषि भूमि को आबादी घोषित करने पर फिलहाल प्रतिबंध लग गया है। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) ने एनओसी जारी करने पर रोक लगा रखी है। ऐसे में तहसीलें कृषि भूमि को आबादी घोषित नहीं कर पा रहा है। नई महायोजना बनने के चलते यह फैसला हुआ है। अब जब तक नई महायोजना लागू नहीं हो जाती है, तब तक यह रोक लगी रहेगी।
सुनियोजित विकास की जिम्मेदारी एडीए की है
प्राधिकरण क्षेत्र में सुनियोजित विकास की जिम्मेदारी एडीए की है। इसी के हिसाब से महायोजना बनती है। अभी महायोजना 2021 चल रही है। इसमें प्राधिकरण क्षेत्र की जमीन के भू उपयोग को आवासीय, व्यवसायिक, पार्क समेत अन्य वर्गों के लिए निर्धारित किया गया है। भवन स्वामी भू उपयोग के हिसाब से ही निर्माण कर सकता है। प्राधिकरण भी इसी को आधार मानकर नक्शा पास करता है। वहीं, तहसीलों से भी कृषि भूमि को आबादी घोषित करने से पहले एडीए से भी एनओसी लेना अनिवार्य होता है। प्राधिकरण महायोजना में प्रस्तावित भू उपयेाग को देखकर एनओसी जारी करता है।
नई महायोजना पर काम
अब महायोजना 2021 को खत्म होने में महज चार महीने बचे हैं। ऐसे में शासन के निर्देश पर नई महायोजना बननी शुरू हो गई है। पहली बार 10 साल की महायोजना बनाई जा रही है। ऐसे में इसका नाम महायोजना 2031 दिया गया है। इसमें शहर के साथ ही गभाना, अतरौली, खैर, कोल व इगलास तहसील के गांव का दायरा भी शामिल किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में भी भू उपयोग के लिए आवासीय, व्यवसायिक, ग्रीन बेल्ट समेत अन्य कार्यों के लिए जमीन का निर्धारण हो रहा है।
एनओसी जारी करने पर रोक
नई महायोजना के प्रस्तावित भू उपयोग में गड़बड़ी रोकने के लिए प्राधिकरण ने आबादी घोषित करने पर रोक लगा दी है। प्राधिकरण की तरफ से डीएम को भी एक पत्र लिखा गया है। इसमें आग्रह किया गया है कि नई महायोजना लागू न होने तक आबादी घोषित करने पर रोक लगा दी है। हालांकि, प्राधिकरण भी एनअोसी जारी नहीं कर रहा हैं। ऐसे में बिना एनओसी के भी आबादी घोषित नहीं हो पा रहा है।
यह है धारा 143 की कार्रवाई
किसानों की कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि (आबादी) के रूप में प्रयोग करने की मंजूरी दिए जाने की प्रक्रिया धारा-143 के तहत होती है। यह कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाती है। इसमें कृषि योग्य भूमि को कुछ न कुछ कारण बताकर गैर कृषि भूमि के रूप में दर्ज किया जाता है। धारा-143 की कार्रवाई होने से पहले और बाद में भी जमीन किसान के ही नाम रहती है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसान उस जमीन का उपयोग अपनी मर्जी से जिस काम के लिए चाहे कर सकता है। लेखपाल से लेकर कानूनगो तक की इसमें रिपोर्ट लगती है। एसडीएम जमीन को आबादी घोषित करते हैं।
इनका कहना है
कृषि भूमि को आबादी घोषित करने के लिए एडीए की एनओसी लेनी होती है। एडीए की ओर से नई महायोजना के चलते एनओसी पर रोक लगा रखी है। इसका एक पत्र भी एडीए की ओर से मिला है।
डीपी पाल, एडीएम प्रशासन