राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा 12 दिसंबर को Aligarh news
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 12 दिसंबर को जिला मुख्यालय व तहसील स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
अलीगढ़, [जेएनएन]। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव तूलिका बंधु ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 12 दिसंबर को जिला मुख्यालय व तहसील स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला मुख्यालय व बाह्य स्थित न्यायालयों सहित तहसील स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर को किया जाना था, जिसे कोरोना महामारी के कारण निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआई एक्ट, धन वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम, विद्युत, जलकर, पारिवारिक, वैवाहिक, भूमि अर्जन अधिनिन्न, सेवा सम्बन्धी, राजस्व व दीवानी वाद और अन्य प्रकृति के मामले व प्री-लिटिगेशन के मामलों को निस्तारण किया जाएगा। ऐसे मामले जो न्यायालय में लंबित न हो आदि का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा।
बंधु ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में संबंधित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करें, जिससे लोगों को जल्द न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने स्तर से राष्ट्रीय लोक अदालत का वृहद रूप से प्रचार प्रसार भी करेंगें। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की सूचना व कार्यालय के बाहर बैनर लगाया जाए।
स्वयं सेवक अभ्यार्थियों का साक्षात्कार 31 जुलाई को
तहसील अतरौली व खैर के अभ्यार्थियों का 20 जुलाई को होने वाला साक्षात्कार अब 31 जुलाई को शाम 3 बजे से जिला न्यायालय स्थित एडीआर भवन में किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव तूलिका बंधु ने बताया कि सभी अभ्यार्थी निर्धारित समय पर सभी मूल अभिलेखों सहित साक्षात्कार में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।