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भाजपा नेता रघुराज सिंह समेत 12 की दुकान ध्वस्तीकरण पर 21 दिन में निर्णय लेंगे मंडलायुक्त Aligarh News

प्रदेश सरकार में भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार परामर्श दात्री समिति के अध्यक्ष रघुराज सिंह समेत 12 लोगों की दुकानों के ध्वस्तीकरण आदेश पर अब मंडलायुक्त निर्णय लेंगे। हाईकोर्ट ने 21 दिन में निर्णण लेने के आदेश दिए हैं।

By Sandeep Kumar SaxenaEdited By: Published: Tue, 13 Apr 2021 09:08 AM (IST)Updated: Tue, 13 Apr 2021 09:08 AM (IST)
भाजपा नेता रघुराज सिंह समेत 12 की दुकान ध्वस्तीकरण पर 21 दिन में निर्णय लेंगे मंडलायुक्त  Aligarh News
हाईकोर्ट ने 21 दिन में निर्णण लेने के आदेश दिए हैं।

अलीगढ़, जेएनएन। प्रदेश सरकार में भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार परामर्श दात्री समिति के अध्यक्ष रघुराज सिंह समेत 12 लोगों की दुकानों के ध्वस्तीकरण आदेश पर अब मंडलायुक्त निर्णय लेंगे। हाईकोर्ट ने 21 दिन में निर्णण लेने के आदेश दिए हैं। इससे दुकानदारों में खुशी हैं। प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण की तैयारी धरी की धरी रह गई हैं। आरोप है कि इन दुकानदारों ने कालोनी में मानचित्र के खिलाफ रिक्त भूमि पर दुकानदारों का निर्माण कर लिया है।  

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खाली करने के निर्देष दिए

1983 में अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। इससे पहले नगर निगम शहर में निर्माणों के ले आउट पास करता है। इसी क्रम में 1971 में जीटी रोड पर ईशा कालोनी के नाम से एक आवासीय क्षेत्र का नक्शा पास हुआ था। अारोप है कि इस ले आउट में जीटी रोड के किनारे के स्थल को रिक्त छोड़ा गया है, लेकिन कुछ लोगों ने इन पर निर्माण कार्य कर लिए। एक दर्जन से अधिक दुकानें बना लीं। ऐसे में कुछ स्थानीय लोगों ने इन दुकानों के निर्माण की शिकायत की है। इस पर काफी लंबे समय तक शिकायत कर्ता व विभाग में खींच तान चलती रही। अब पिछले दिनों अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने इन दुकानों के ध्वस्तीकरण के आदेश कर दिए। इसमें प्राधिकरण ने सभी दुकान स्वामियों को पांच अप्रैल को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसमें 12 अप्रैल तक हर हाल में दुकानों को खाली करने के निर्देष दिए। कहा कि, अगर 13 अप्रैल तक दुकानें खाली करके तोड़ दी जाएं। अगर दुकानदार स्व्यं दुकानें नहीं तोड़ते हैं तो फिर प्राधिकरण यह कार्रवाई होगी। इसके एवज में भू स्वामियों से खर्च राजस्व की वसूली भी करेगा।

काेर्ट ने मंडलायुक्त को दिए निर्देश

 प्राधिकरण के इस आदेश के खिलाफ स्थानीय दुकानदार हाईकोर्ट चले गए। सोमवार को इस पर सुनवाई हुई। इसमें हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण के आदेश पर मंडलायुक्त को सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। 21 दिन में इन्हें इस पर निर्णय लेना है। इस आदेश के बाद दुकानदारों में खुशी हैं। 

इनकी दुकानों को जारी हुए थे नोटिस 

प्राधिकरण की तरफ से रघुराज सिंह, मनोज सिंह, भगवान दास, वीरेश कुमार, सुखराम, पहलाद सिंह, संजय सिंह, कप्तान सिंह, अजयपाल सिंह, कुबेर सिंह व जसप्रीत सिंह की दुकानों के ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी किए गए थे। 

सम्राट लाज के पास मंगलवार को 12 दुकानें ध्वस्त होनी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने दुकानदारों की अपील पर मंडलायुक्त को सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय आने पर ही आगे की कार्रवाई होगी। 

-आलोक गुप्ता, विशेष कार्यधिकारी, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण

यह दुकान मेरी पत्नी के नाम हैं। प्राधिकरण ने मेरे नाम से गलत नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने भी ध्वस्तीकरण के लिए मंडलायुक्त को सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। 

रघुराज सिंह, अध्यक्ष, भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार परामर्श दात्री समिति


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