अलीगढ़ में बिना पार्किंग के चल रहे शहर के हॉस्पीटल व मैरिज होम, मंडलायुक्त ने दिए कार्रवाई के निर्देश
शहर में जाम की समस्या इन दिनों अपने पूरे चरम पर है। हर सड़क तिराहे व चौराहे पर जाम लगता है। अतिक्रमण के साथ ही पार्किंग की भी इसमें पूरी भूमिका है। शहर के अधिकांश हॉस्पीटल व मैरिज होम संचालकों ने पार्किंग की व्यवस्था नहीं की है।
अलीगढ़, जेएनएन। शहर में जाम की समस्या इन दिनों अपने पूरे चरम पर है। हर सड़क, तिराहे व चौराहे पर जाम लगता है। अतिक्रमण के साथ ही पार्किंग की भी इसमें पूरी भूमिका है। शहर के अधिकांश हॉस्पीटल व मैरिज होम संचालकों ने पार्किंग की व्यवस्था नहीं की है। शॉपिंग मॉल का भी यही हाल है। इसी के दिन हो या रात। सभी समय लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। पिछले दिनों यातयाता पुलिस ने शहर के सभी थानों का सर्वे किया। इसमें करीब 50 से अधिक मैरिज होम, हॉस्पीटल बिना पार्किंग के मिले है। मंडलायुक्त ने इस सूची के आधार पर एडीए को कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी है। अब देखते हैं एडीए इस बार काेई कार्रवाई करता है तो या फिर हर बात ही तरह खाना पूर्ति कर फाइल दबा देता है।
नहीं होती है कार्रवाई
शहर में करीब 400 बारात घर हैं, इनमें 30 बड़े हैं। 90 फीसद ऐसे हैं, जिनमें पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। 10 फीसद ही इस मानक को पूरा कर रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर संचालित उन 90 फीसद भवनों के खिलाफ एडीए कोई भ कार्रवाई नहीं करता। शहर के मैरिस रोड, रामघाट रोड, जीटी रोड, आगरा रोड पर इसी वजह से जाम लगा रहता है। नोटिस देने के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं।
ट्रैफिक पुलिस ने किया सर्वे
ट्रैफिक पुलिस ने पिछले दिनों शहर के सभी थानों में पार्किंग को लेकर सर्वे किया। इसमें काफी चौकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसमें सामने आया कि क्वार्सी थाना क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक बड़े होम हैं, जिन पर वाहन खड़े करने के लिए कोई पार्किंग नहीं है। वहीं 20 हॉस्पीटल हैं, जिनके वाहन भी सड़क पर खड़े होते है। कई तो इसमे शहर के सबसे प्रमुख हॉस्पीटलों में से एक है। सिविल लाइन क्षेत्र में पांच बड़े शॉपिंग मॉल हैं, यहां भी वाहन सड़क पर किए जाते है। सासनी गेट व बन्ना देवी थाने में भी एक दर्जन से अधिक मैरिज होम व हॉस्पीटलों के संचालकों के पास वाहन खड़े करने के लिए कोई पार्किंग नहीं है। गांधी पार्क में हॉस्पीटल बिना पार्किंग बना दिए गए हैं।
कार्रवाई के निर्देश
पिछले दिनों ट्रैफिक पुलिस ने यह आंकड़ा मंडलायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित मंडल स्तरीय समीक्षा बैठम रखा। इस पर अब मंडलायुक्त को सूची देकर सभी चिन्हित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कार्रवाई होती है कि फिर खाना पूर्ति होकर रिपोर्ट लग जाती है।
ये हैं नियम
- प्रत्येक मैरिज होम का नक्शा स्वीकृत होना चाहिए।
- मैरिज होम में निकास के दो स्थान आगे व पीछे होने चाहिए।
-मैरिज होम के बाहर निजी भूमि पर 24 मीटर की पार्किंग।
- मैरिज हॉल के सामने कम से कम 24 मीटर का सार्वजनिक रास्ता।
- मैरिज हॉल का कुल क्षेत्रफल कम से कम 1500 वर्गमीटर का हो।
-1500 वर्गमीटर में 30 फीसद पर निर्माण और बाकी स्थान खुला।
पार्किंग को लेकर मंडलायुक्त की ओर सूची भेजी गई है। अब थानों में टीमें बनाकर कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। जल्द ही रिपोर्ट भेज दी जाएगी।
डीएस भदौरिया, एडीए अधिशासी अभियंता