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Lockdown 4: अब 31 अक्टूबर तक मिलेगा ब्याज माफी का लाभ, जानिए विस्तार से Hathras News

कोरोना वायरस को लेकर चल रहे लॉकडाउन को की वजह से वाणिज्य कर विभाग द्वारा अब ब्याज व अर्थदंड माफी योजना को 31 अक्टूवर तक बढ़ा दिया गया है। पहले यह योजना 30 जून तक निर्धारित थी।

By Sandeep SaxenaEdited By: Published: Thu, 21 May 2020 04:11 PM (IST)Updated: Thu, 28 May 2020 08:42 PM (IST)
Lockdown 4: अब 31 अक्टूबर तक मिलेगा ब्याज माफी का लाभ, जानिए विस्तार से Hathras News
Lockdown 4: अब 31 अक्टूबर तक मिलेगा ब्याज माफी का लाभ, जानिए विस्तार से Hathras News

हाथरस[जेएनएन]: कोरोना वायरस को लेकर चल रहे लॉकडाउन को की वजह से वाणिज्य कर विभाग द्वारा अब ब्याज व अर्थदंड माफी योजना को 31 अक्टूवर तक बढ़ा दिया गया है। पहले यह योजना 30 जून तक निर्धारित थी। यह निर्णय लॉकडाउन के चलते व्यापारियों के हित में लिया गया।

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पहले योजना 30 जून तक थी प्रभावी

वाणिज्य कर विभाग द्वारा व्यापारियों के हित ब्याज माफी योजना शुरू की गई थी। यह योजना प्रश्नगत ब्याज व अर्थदंड की माफी योजना का शासनादेश जारी होने की तिथि से तीन माह तक अवधि के लिए प्रभावी रहेगी। वहीं प्रस्तर-2 में शर्त के अनुसार योजना में मूल धनराशि एवं ब्याज को दिनांक 31 मार्च तक एक मुश्त जमा करने पर ब्याज की माफ न की जाने वाली धनराशि पर पांच प्रतिशत अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। लॉकडाउन के चलते यह योजना अब 31 अक्टूवर 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है। पहले यह योजना 30 जून तक प्रभावी थी। इसमें शासनादेश के अन्य सभी प्रावधान पहले की तरह ही रहेंगे।

व्यापारी उठाएं लाभ

डिप्टी कमिश्नर एससी दीक्षित का कहना है कि व्यापारियों के हित में योजना की अवधि को आगे बढ़ाया गया है। लॉकडाउन के चलते व्यापारी अब इस योजना का लाभ अक्टूवर तक उठा सकते हैं।


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