15 साल पहले हुई हत्या के मामले में तीन आरोपितों को आजीवन कारावास Aligarh news
इगलास थाना क्षेत्र में 15 साल पहले हुई हत्या के मामले में एडीजे प्रथम शाहिद रजा की कोर्ट ने तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अलीगढ़, जेएनएन : इगलास थाना क्षेत्र में 15 साल पहले हुई हत्या के मामले में एडीजे प्रथम शाहिद रजा की कोर्ट ने तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
तीनों आरोपितों पर अर्थदंड
एडीजीसी अमर सिंह तोमर के मुताबिक, इगलास थाना क्षेत्र के वास हर्जी निवासी हेवरनसिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि गांव के ही रौदास को 30 हजार रुपये दे रखे थे। 11 अप्रैल 2006 को भतीजे संजय कुमार उर्फ संजू को रौदास के घर रुपये लेने के लिए भेजा था तो रौदास ने संजू को यह कहकर वापस कर दिया कि तुम लोग खेत पर पहुंचो। आज तुम्हारा पूरा कर्ज चुका देंगे। इस पर हेवरनसिंह, उनकी पत्नी ओंकारी व संजू अपने खेत में अनाज निकलवाने पहुंचे थे। सुबह करीब आठ बजे गांव के सुल्तान, चेतन, डालचंद्र व रौदास हथियारों व चाकू से लैस होकर आए। सुल्तान ने गालीगलौज करते हुए फायरिंग कर दी। गोली संजय के लगी। डालचंद्र ने हेवरन पर चाकू से हमला किया। शोर सुनकर गांव के अन्य लोग आए, जिन्हें देखकर आरोपित भाग निकले। इधर, अस्पताल ले जाते वक्त संजू की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया। इधर, 15 अप्रैल 2018 को रौदास की मौत हो गई। कोर्ट ने शनिवार को सुल्तान, डालचंद्र व चेतन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों आरोपितों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।