स्कूल प्रबंधन वाहनों को फिट रखें, लापरवाही पर होगा स्कूल प्रबंधक पर मुकदमा
चुनावों में पाेलिंग पार्टियों और पुलिस को बूथों को ले जाने के लिए बड़ी संख्या में बसकार और अन्य वाहनों की जरूरत होगी। स्कूल में तमाम ऐसे वाहन हैं जाे फिट नहीं है। ऐसे वाहनों से चुनाव के दौरान हादसा होता तो सीधे स्कूल प्रबंधक पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
हाथरस, जागरण संवाददाता। विधानसभा चुनावों में पाेलिंग पार्टियों और पुलिस को बूथों को ले जाने के लिए बड़ी संख्या में बस, कार और अन्य वाहनों की जरूरत होगी। मगर स्कूल में तमाम ऐसे वाहन हैं जाे फिट नहीं है। ऐसे वाहनों से चुनाव के दौरान हादसा होता तो सीधे स्कूल प्रबंधक पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
स्कूल वाहन व बसें फिट रखे जाएं
संभागीय सहायक परिवहन अधिकारी प्रशासन नीतू सिंह ने बताया कि जनपद हाथरस में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 20 फरवरी को होने हैं। विधानसभा चुनावों में पाेलिंग पार्टियों और पुलिस को बूथों को ले जाने के लिए बड़ी संख्या में बस, कार और अन्य वाहनों की जरूरत होगी। इसलिए आवश्यकता के अनुसार स्कूल वाहनों का अधिग्रहण किया जाना है तथा कार्यालय द्वारा पूर्व में ही सभी स्कूलों के प्रबंधक, प्रधानाचार्य को निर्देश दिये जा चुके हैं कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के दृष्टिगत अपने संस्थान में संचालित सभी स्कूल वाहनों, बसों तथा निजी बसों को मानक के अनुरूप फिट कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर वाहनों का उपयोग निर्वाचन संबंधी कार्य में किया जा सके। यदि अभी भी ज्यादातर स्कूलों द्वारा अपने वाहनों के प्रपत्र वैध नहीं कराये गये हैं, जिसकी वजह से निर्वाचन को वाहनों की व्यवस्था का कार्य प्रभावित होने की आशंका प्रतीत हो रही है।
स्कूल प्रबंधन अपने वाहनों के प्रपत्र वैध कराएं
एआरटीओ ने फिर हिदायत है कि अपने स्तर से जनपद के सभी स्कूलों को अपने वाहनों के प्रपत्र वैध कराये जाने को निर्देश जारी करने करें जिससे कि प्रपत्र वैध न होने की वजह से निर्वाचन में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। यदि किसी वाहन के प्रपत्र वैध न होने पर निर्वाचन जैसे महत्वपूर्व कार्य में कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो इसके लिए स्कूल प्रबन्धक, प्रधानाचार्य के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज करा दी जायेगी जिसके लिए स्कूल संचालक स्वयं जिम्मेदार होंगे। यदि कोई स्कूल वाहन कबाड़ में कट गया है अथवा चलने योग्य नहीं रह गया है तो स्कूल प्रबंधन तत्काल उसका पंजीयन निरस्त करा लें।