ट्रैफिक रूल्स का पालन करने वाले वाहन चालकों को गुलाब दिए, तीन दिन में 1107 के चालान Aligarh News
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह के चौथे दिन रविवार को शहर भर में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को गुलाब के फूल देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संकल्प दिलाया गया।
अलीगढ़, जेएनएन। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह के चौथे दिन रविवार को शहर भर में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को गुलाब के फूल देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। जबकि ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के चालान काटकर उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संकल्प दिलाया गया।
1107 वाहन चालान
आरटीओ प्रवर्तन फरीदुद्दीन, एसपी ट्रैफिक सतीश चंद्र, एआरटीओ प्रवर्तन अमिताभ चतुर्वेदी के नेतृत्व में शहर के तस्वीर महल चौराहा, सेंटर प्वाइंट, रामघाट रोड पर बिना हेलमेट, सीट बेल्ट और मोबाइल फोन का प्रयोग कर ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहे वाहन चालकों की चेकिंग की गई। ट्रैफिक जागरूकता सप्ताह के तहत पिछले तीन दिन में ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले करीब 1107 वाहन चालकों के चालान कर उनसे जुर्माना वसूला गया। इस मौके पर एसपी ट्रैफिक सतीश चंद्र ने जानकारी दी कि देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 42,000 लोगों की मृत्यु केवल हेलमेट प्रयोग न करने के कारण होती है। 17,000 लोगों की व्यक्ति लोगों की मृत्यु केवल सीट बेल्ट का प्रयोग न करने से होती है। लगभग 70 फीसद दुर्घटनाओं में 18 से 45 आयु वर्ग के युवा प्रभावित होते हैं। इसलिए हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग चालक के साथ दूसरी सवारी के लिए भी अनिवार्य है। आरटीओ प्रवर्तन फरीदुद्दीन ने बताया कि सिर के भीतर स्थित मस्तिष्क हमारे शरीर का कंट्रोल रूम है और हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग न करने पर दुर्घटना होने की दशा में सिर में गंभीर चोट लगने की पूरी संभावना होती है। जो घातक सिद्ध हो सकती है। सिर में चोट लगने पर दुर्घटना में घायल व्यक्ति यदि ठीक भी हो जाता है तो कई प्रकार की न्यूरोलाजिकल समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करने में कोई भी कोताही न बरती जाए।
ऐसी हो हेलमेट की गुणवत्ता
एआरटीओ प्रवर्तन अमिताभ चतुर्वेदी ने बताया कि मैप नेवीगेशन संबंधित कार्य को छोड़कर वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है और उल्लंघन की दशा में चालान के साथ-साथ चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को भी तीन माह के लिए निलंबित किया जाता है। इस निलंबन की अवधि में चालक को वाहन चलाने से वंचित कर दिया जाता है। यदि बार-बार उल्लंघन करते पाया जाता है तो चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त भी किया जा सकता है। अभियान के दौरान इंडियन अलायंस आफ एनजीओस आन रोड सेफ्टी अरुण श्रीवास्तव ने दो पहिया वाहन चालकों को हिदायत दी कि हेलमेट को ब्यूरो आफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के निर्धारित गुणवत्ता मानक संख्या के अनुरूप ही निर्मित होना चाहिए। मानक विहीन हेलमेट पहनने से दुर्घटना होने पर वह हमारे सिर की रक्षा नहीं कर पाता है। हेलमेट लगाने के बाद चिन स्ट्रैप से एडजस्ट कर टाइट बांध लेना चाहिए। अभियान में ट्रैफिक इंस्पेक्टर केपी गौड़, ज्ञानेंद्र सिंह, बृजेश चौधरी, राममेहर, राहुल कुमार, जितेन्द्र कुमार, कैलाश नाथ आदि मौजूद रहे।