अलीगढ़ में किशोरी से दुष्कर्म में दो दोषियों को 20 साल कैद
बरला में किशोरी से सामुहिक दुष्कर्म के पांच साल पुराने मामले में एडीजे- सात (विशेष न्यायालय) अनिल कुमार सिंह प्रथम ने दो दोषियों को 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
अलीगढ़ (जेएनएन)। बरला में किशोरी से सामुहिक दुष्कर्म के पांच साल पुराने मामले में एडीजे- सात (विशेष न्यायालय) अनिल कुमार सिंह प्रथम ने दो दोषियों को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। 50 हजार जुर्माना भी लगाया है। इसमें आधी राशि पीडि़ता को दी जाएगा।
घर पर अकेली थी किशोरी
एडीजीसी रघुवंश शर्मा व रविकांत शर्मा के मुताबिक बरला क्षेत्र में दुष्कर्म की ये घटना दो मई, 2014 की है। 14 साल की बेटी व दो बेटों को घर पर छोड़कर एक महिला शहर में बड़ी बेटी की ससुराल गई थी। दोनों बेटे स्कूल चले गए। घर पर किशोरी अकेली थी। तभी बरला क्षेत्र के गांव अलफपुर निवासी देवराज व पालीमुकीमपुर क्षेत्र के गांव रूनपान निवासी विक्रम घर में घुस आए और किशोरी से दुष्कर्म किया।
विरोध करने पर धमकी
विरोध करने पर जान लेने की धमकी देकर आरोपित भाग निकले। मां के वापस आने पर पीडि़ता ने आपबीती सुनाई। तब दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। चार्जशीट दाखिल होने के बाद मुकदमा ट्रायल पर आया। कोर्ट ने दोनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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