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हाथरस डीएम ने कोविड, नान कोविड एंबुलेंस का भेद खत्म करने का दिया निर्देश

हाथरस जागरण संवाददाता। जनपद में कोविड तथा नान कोविड एंबुलेंस का विभेद समाप्त करते हुए कोविड रोगी का परिवहन अन्य रोगियों की भांति किया जाय। साथ ही जनपद में उपलब्ध 108 ईएटीएस एंबुलेंसों में से कोविड धनात्मक रोगियों के परिवहन के संबंध में अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किए हैं।

By Anil KushwahaEdited By: Published: Tue, 11 Jan 2022 05:28 PM (IST)Updated: Tue, 11 Jan 2022 05:43 PM (IST)
हाथरस डीएम ने कोविड, नान कोविड एंबुलेंस का भेद खत्म करने का दिया निर्देश
हाथरस में कोविड धनात्मक रोगियों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि देखी गई है।

हाथरस, जागरण संवाददाता। जनपद में कोविड तथा नान कोविड एंबुलेंस का विभेद समाप्त करते हुए कोविड रोगी का परिवहन अन्य रोगियों की भांति किया जाय। साथ ही जनपद में उपलब्ध 108 ईएटीएस एंबुलेंसों में से कोविड धनात्मक रोगियों के परिवहन के संबंध में अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किए हैं।

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एक सप्‍ताह में कोविड धनात्‍मक रोगियों की संख्‍या बढ़ी

जिलाधिकारी रमेश रंजन ने बताया कि विगत एक सप्ताह के अंदर जनपद में कोविड धनात्मक रोगियों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि देखी गई है। जनपद में एक्टिव कोविड संक्रमित रोगियों की संख्या के आधार पर अनुपातिक रूप से 108 एंबुलेंसों को उपयोग कोविड धनात्मक रोगियों के परिवहन के लिए किया जाय। श्रेणी-1 के अंतर्गत जनपद में कोविड धनात्मक रोगियों के एक्टिव केसेज के लिए 2000 तक कोविड धनात्मक रोगियों के परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली एंबुलेंस 25 प्रतिशत तक आवश्यकतानुसार तथा श्रेणी-2 के अंतर्गत जनपद में कोविड धनात्मक रोगियों के एक्टिव केसेज के लिए 2000 से अधिक कोविड धनात्मक रोगियों के परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली एंबुलेंस 50 प्रतिशत तक आवश्यकतानुसार।

कोरोना के नए वैरिएंट को देखते हुये की गयी व्‍यवस्‍था

डीएम के अनुसार वर्तमान में कोविड संक्रमण के धनात्मक रोगियों की संख्या में हुई गुणात्मक वृद्धि होने एवं वायरस के नये वैरिएंट ओमीक्रान को देखते हुए संक्रमण में व्यापक प्रसार की संभावना को ध्यान में रखते हुए जनपद में कोविड धनात्मक रोगियों के एक्टिव केसेज के अधार पर उपरोक्तानुसार यथावश्यकता 108 ईएमटीएस एंबुलेंसों में से कोविड धनात्मक रोगियों के परिवहन के लिए एंबुलेंसों का उपयोग किया जा सकता है। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में उक्त सीमा से अधिक 108 ईएमटीएस एंबुलेंसों की आवश्यकता होती है तो इसकी पूर्वानुमति महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उप्र से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।


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