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Aligarh Poisonous Liquor Case : कारोबारी विजेंद्र समेत आरोपितों पर चार को होंगे आरोप तय Aligarh news

अलीगढ़ जागरण संवाददाता । जहरीली शराब प्रकरण के मुकदमों में कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया है। मंगलवार को हरदुआगंज में दर्ज मुकदमे में विजेंद्र कपूर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए चार अक्टूबर की तारीख नियत की गई है।

By Anil KushwahaEdited By: Published: Wed, 22 Sep 2021 10:45 AM (IST)Updated: Wed, 22 Sep 2021 10:46 AM (IST)
Aligarh Poisonous Liquor Case : कारोबारी विजेंद्र समेत आरोपितों पर चार को होंगे आरोप तय Aligarh news
जहरीली शराब प्रकरण के मुकदमों में कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया है।

अलीगढ़, जागरण संवाददाता । जहरीली शराब प्रकरण के मुकदमों में कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया है। मंगलवार को हरदुआगंज में दर्ज मुकदमे में विजेंद्र कपूर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए चार अक्टूबर की तारीख नियत की गई है। इस मामले में आरोपित फैक्ट्री स्वामी के अधिवक्ता ने सील फैक्ट्री के आयकर संबंधी दस्तावेज निकालने की अनुमति मांगी, लेकिन न्यायालय में अभियोजन की दलील के चलते इस अर्जी को खारिज कर दिया गया।

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बचाव पक्ष के अधिवक्‍ता ने सील फैक्‍ट्री से दस्‍तावेज निकालने की मांगी अनुमति

मंगलवार को एडीजे विशेष न्यायालय ईसी एक्ट के कोर्ट में संबंधित मुकदमे में आरोपित कारोबारी विजेंद्र कपूर, मैनेजर सुमित शर्मा, शिवकुमार, रिंकू व घी फैक्ट्री संचालक गौतम कुमार के खिलाफ आरोप तय किए जाने थे। इसके लिए कोर्ट में सभी आरोपितों को तलब किया गया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कपूर की सील फैक्ट्री से आयकर संबंधी दस्तावेजों का निकालने की अनुमति संबंधी अर्जी दी। अभियोजन के अधिवक्ता जितेंद्र सिंह ने फैक्ट्री को केस प्रापर्टी बताते हुए विरोध किया। जिस पर कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अब इस मामले में आरोप तय करने के लिए चार अक्टूबर की तारीख नियत की है। क्वार्सी में शराब पीने से हुई मौत से जुड़े ुमुकदमे में इसी कोर्ट में भाजपा नेता रविंद्र पाठक, शरद प्रताप, मुकेश डांसर, मुकेश शर्मा, अमित, मन्नू, विकास उर्फ विक्की, पवन, नीटू, राम निवास आदि को भी तलब किया गया। आरोपितों पर आरोप तय होने थे, लेकिन बचाव पक्ष ने बहस के समय मांगा। इस पर कोर्ट ने चार अक्टूबर की तारीख नियत कर दी गई है।

जमानत अर्जी खारिज

जिला जज एवं अन्य न्यायालयों से जहरीली शराब प्रकरण में कई आरोपतितों की जमानत अर्जी खारिज की गई हैं। डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार जिला जज के न्यायालय से शराब प्रकरण में अकराबाद में दर्ज मुकदमे में आरोपित सिंधौली के गंगाराम प्रधान, क्वार्सी से जुड़े मुकदमे में चंदनिया के देवेंद्र पहलवान की जमानत अर्जी खारिज की गई है। एडीजीसी चौ.जितेंद्र सिंह के अनुसार एडीजे विशेष न्यायालय ईसी एक्ट की अदालत ने पिसावा के मुकदमे में ऋषि के करीबी क्वार्सी के सुरेंद्र नगर निवासी विक्रम सिंह व महुआखेड़ा के बोरना निवासी राजेंद्र सिंह जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। जवां क्षेत्र में जानलेवा हमला व दुष्कर्म के मुकदमे में आरोपित विमल सेठी निवासी पोंकरगढ़ी, जवां की जमानत अर्जी खारिज की गई है। एडीजीसी जीतू वाष्र्णेय के अनुसार एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय के न्यायालय से अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोपित अतरौली के खौंडा निवासी सचिन की जमानत अर्जी खारिज की गई है। विशेष लोक अभियोजक महेश चंद्र के अनुसार एडीजे विशेष न्यायालय पाक्सो की कोर्ट ने बरला के घनश्याम, गांधीपार्क के राहुल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।


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