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पूर्व जिपं अध्यक्ष गुड्डू को 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल

अधिवक्ता ने गैंगस्टर की कार्रवाई को बताया गलत तीन घंटे चली बहस कड़ी पुलिस सुरक्षा में पेशी जेल में बंद दोनों बेटों का भी रिमांड मंजूर।

By JagranEdited By: Published: Fri, 05 Feb 2021 02:29 AM (IST)Updated: Fri, 05 Feb 2021 02:29 AM (IST)
पूर्व जिपं अध्यक्ष गुड्डू को 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल
पूर्व जिपं अध्यक्ष गुड्डू को 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल

जासं, अलीगढ़ : गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू को गुरुवार को सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। यहां से 30 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कोर्ट में तीन घंटे बहस हुई। गुड्डू के अधिवक्ता ने पुलिस की गैंगस्टर की कार्रवाई को गलत बताया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पुलिस की अर्जी स्वीकार करते हुए सुरक्षा के लिहाज से हिदायत भी दी।

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सिविल लाइन पुलिस ने 2019 में जमीन के एक मुकदमे के आधार पर तेजवीर सिंह गुड्डू व उनके दोनों बेटे दीपक व कार्तिक के खिलाफ मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की थी। बुधवार को पुलिस ने दीवानी न्यायालय के पिछले गेट से गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया। गुड्डू को पहले सिविल लाइन थाने लाया गया, जहां से मडराक थाने ले गए। रातभर मडराक थाने की हवालात में रखा गया। गुरुवार को दोपहर करीब ढाई बजे क्वार्सी इंस्पेक्टर छोटेलाल गुड्डू को लेकर दीवानी पहुंचे। यहां गैंगस्टर एक्ट की विशेष अदालत एडीजे द्वितीय महेशानंद झा की कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने 60 दिन का रिमांड मांगा। मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता चंद्रशेखर दीक्षित ने गैंगस्टर की कार्रवाई को गलत बताते हुए विरोध किया। कहा कि जिस मुकदमे में गैंगस्टर लगाया गया है, उसकी विवेचना चल रही है। उसमें चार्जशीट दाखिल होने तक गिरफ्तारी न करने के कोर्ट से आदेश हैं। एक मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर लगाना अनुचित है। एडीजे ने प्रयागराज कोर्ट का उदाहरण दिया, जिसमें बताया कि गैंगस्टर के लिए एक ही असामाजिक गतिविधि पर्याप्त है।

बेटों की वीडियो कांफ्रेंसिग से पेशी

पुलिस ने जेल में बंद गुड्डू के दोनों बेटों का भी रिमांड मंजूर कराया है। दोनों जेल में हैं। वीडियो कांफ्रेंसिग से दोनों की पेशी हुई। पुलिस ने दोनों पर गैंगस्टर लगाया है। मडराक क्षेत्र में उद्योगपति पर जानलेवा हमले के मुकदमे का भी जिक्र है।

हथकड़ी में पेश करने का विरोध

तेजवीर सिंह को पुलिस ने कोर्ट में हथकड़ी में पेश किया, जिसका उनके अधिवक्ता ने विरोध किया। कहा, किसी को कोर्ट में हथकड़ी करके पेश करना उचित नहीं है। कोर्ट ने इसे मानते हुए पुलिस को आगे से ऐसा न करने की हिदायत दी। एसएसपी को भी इस संबंध में निर्देशित किया। पुलिस ने गुड्डू की हथकड़ी खोल दी।

सुरक्षा के लिए सीओ की जिम्मेदारी

अधिवक्ता ने तेजवीर की जान को खतरा भी बताया। कहा, चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में रिमांड के दौरान भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े गुड्डू की जान को खतरा है। कोर्ट ने सीओ सिविल लाइन अनिल समानिया व विवेचक क्वार्सी इंस्पेक्टर छोटेलाल को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। ये भी कहा कि सीओ टेलीफोन पर एसएसपी को अवगत कराते रहेंगे। एसएसपी भी इसमें निजी रूप से रुचि लें।

डीएम को भी हिदायत

तेजवीर का गैंग चार्ट डीएम की तरफ से मंजूर था, लेकिन इस पर तारीख दर्ज नहीं थी, न ही संतुष्टपरक मंजूरी थी। उनके पढ़ने योग्य हस्ताक्षर भी नहीं किए गए थे। इसे लेकर कोर्ट ने डीएम को भविष्य में पढ़ने योग्य हस्ताक्षर, तारीख व संतोषजनक मंजूरी करने की हिदायत दी। कोर्ट ने आदेश का तीन दिन में अनुपालन करने को कहा। कोर्ट की मंजूरी के बाद शाम करीब साढ़े पांच बजे गुड्डू कोर्ट से निकले। करीब छह बजे उन्हें खैर रोड स्थित अस्थायी जेल में दाखिल कर दिया गया।

कार्तिक की जमानत याचिका मंजूर

बुधवार को कार्तिक की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। जिला जज की कोर्ट ने कार्तिक की जमानत मंजूर कर ली है, लेकिन, गैंगस्टर की कार्रवाई के चलते फिलहाल रिहाई संभव नहीं है।

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गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किए गए तेजवीर सिंह गुड्डू को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। गुड्डू कई गंभीर अपराधों में शामिल रहा है, इसलिए हथकड़ी लगाई गई थी। दूसरी तरफ अपराध की प्रवृत्ति को देखते हुए ही गैंगस्टर की कार्रवाई की है। कोर्ट के सामने सभी तथ्य रखे गए थे, जिसके आधार पर रिमांड मंजूर हुई है।

मुनिराज, एसएसपी


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